बाड़मेर, 23 फरवरी। ऐसे अनाथ व्यक्ति जिनके परिवार,
माता-पिता की जानकारी नहीं होती है, उनका भामाशाह रेजिडेंट
डाटा हब के जरिए नामांकन एवं विभिन्न लाभकारी योजनाआंे का लाभ हस्तांतरित करने के निर्देश
दिए गए है।
जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि ऐसे अनाथ जिनके माता-पिता की जानकारी
नहीं हो, उनका अनाथ व्यक्ति होने का प्रमाण पत्र संबंधित संबंधित क्षेत्र के उपखंड अधिकारी
जारी करेंगे। इनके भामाशाह नामांकन मंे माता-पिता का नाम अंकित किया जाना आवश्यक नहीं
होगा। अनाथ व्यक्तियांे के भामाशाह नामांकन मंे दर्ज सूचनाआंे का डिम्ड वेरीफिकेशन
नहीं होगा। उन्हांेने बताया कि बैंक खाता खोलने, संचालित करने तथा भामाशाह योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए
बालिग अनाथ की स्थिति मंे स्थानीय संरक्षक मनोनीत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विमंदित, नाबालिग अनाथ की स्थिति
मंे जिला कलक्टर की ओर से जिला, ब्लाक स्तरीय राजपत्रित अधिकारी को नामजद स्थानीय संरक्षक मनोनीत किया जाएगा। इसके
प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए गए है। जिला कलक्टर ने बताया कि संरक्षण बदलने की
स्थिति मंे नवीन संरक्षक की ओर से विमंदित,
नाबालिग अनाथ व्यक्ति के भामाशाह मंे स्वयं की जानकारी दर्ज
करवाने एवं उसको भामाशाह फ्लेटफार्म के माध्यम से लाभ हस्तांतरण होना सुनिश्चित किया
जाएगा। जिला कलक्टर ने समस्त उपखंड अधिकारी एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उप
निदेशक को अनाथ व्यक्तियांे के भामाशाह नामांकन एवं भामाशाह रेजिडेंट डाटा हब के माध्यम
से लाभ हस्तांतरण के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी परिपत्र 24 के अनुसार कार्रवाई
सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।
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