बाड़मेर, 28 दिसंबर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2018 से जिले में जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाईन डिजिटली हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र ही मान्य
होंगे।
आर्थिक एवं सांख्यिक विभाग के सहायक निदेशक जसवंत गौड़ ने बताया कि राज्य सरकार
के निर्देशानुसार जिले में कार्यरत समस्त रजिस्ट्रार व उप रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)
को जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र 1 जनवरी, 2018 से केवल ऑनलाईन डिजिटली हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। उन्होने बताया
कि 31 दिसम्बर, 2017 के पश्चात् मैन्युअल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे तथा डिजिटली
हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र जारी किए जाने में आने वाली समस्याओं के त्वरित समाधान
के लिए आर्थिक एवं सांख्यिक कार्यालय में सुविधा उपलब्ध रहेगी।
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