बुधवार, 22 नवंबर 2017

बजरी खनन पर रोक, अवैध खनन पर होगी कार्रवाई

                बाड़मेर, 22 नवंबर। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से नवीन शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मंे आदेश दिनांक 16 नवंबर 2017 के जरिए समस्त 82 खनन पटटों एवं अस्थाई कार्यानुमति में खनन कार्य पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

                खनि अभियंता हरसुखराम विश्नोई ने बताया कि वर्तमान में बाडमेर जिले में खनिज बजरी का कोई भी खनन पटटा ,एलओआई, अस्थाई कार्यानुमति प्रभावी नहीं है। बजरी का खनन एक्ट एवं नियम समय-समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की ओर से जारी आदेशों के क्रम में गैर-कानूनी तथा अवैध खनन कार्य अवैध खनन श्रेणी में आएगा। साथ ही गैर कानूनी बजरी का निर्गमन, भण्डारण भी अवैध खनन की श्रेणी में आएगा। उनके मुताबिक नियमांे की अहवेलना करने पर समक्ष न्यायालय में अभियोजन दर्ज करवाया जाएगा। साथ ही नियमानुसार खनिज की कीमत दस गुणा रायॅल्टी राशि के रूप में वसुल की जाएगी। उन्हांेने बताया कि बजरी स्टॉकधारी नियमानुसार अनुमति, ट्रांजिट पास प्राप्त करें। निर्माण के लिए वैकल्पिक रूप में स्टोन क्रेशरों पर पडी स्क्रीनिंग, डस्ट को वैध रवान्ना, ट्राजिट पास से प्राप्त करे। इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में कहीं पर भी खनिज बजरी का अवैध खनन, निर्गमन,स्टॉक किसी भी व्यक्ति के ध्यान मंे आए तो राज्य हित में सूचना इस कार्यालय के दूरभाष 02982-220302 अथवा ई-मेल आईडी me-barmer@rajasthan-gov-in पर देवे।

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