बाड़मेर, 19 जुलाई। मुख्यमन्त्री की बजट घोषणा अनुसार राज्य सरकार की राजस्व जमा को जिले के
लिए अधिकृत एजेन्सी बैंक की राज्य की किसी
भी शाखा में नकद,डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक से जमा करवाया जा सकेगा।
कोषाधिकारी दिनेश बारहठ ने बताया कि बाड़मेर जिले के लिए अधिकृत एजेन्सी बैंक स्टेट
बैंक ऑफ इण्डिया की शाखाओं को 1 अगस्त 2017 से सिस्टम जनरेटेड मैनुअल चालानों के आधार पर राजस्व संग्रहण के लिए विŸा विभाग राजस्थान की ओर से अधिकृत किया गया है। उनके मुताबिक राज्य सरकार की ओर
से मैनुअल चालानों के माध्यम से संग्रहित राजस्व
को ई-मोड पर ऑटोमेटेड किए जाने की प्रक्रिया आरम्भ किए जाने के कारण अब जमाकर्Ÿाा की ओर से राजस्व के रूप में जमा की जाने वाली राषि नकद,चैक अथवा डी.डी.के
रूप में हो सकती है, को सिस्टम जनरेटेड मैनुअल चालान के माध्यम से बाड़मेर जिले के कोष, उपकोष से सम्बद्ध एजेन्सी बैक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की राज्य में स्थित किसी
भी शाखा में जमा कराया जा सकेगा। उनके मुताबिक पीडी खातांे एवं माइंस एक्सपेंडीसर से
सम्बन्धित चालान केवल कोषालय एवं उपकोषालय से सम्बद्ध एजेन्सी बैंक में पूर्व प्रक्रिया
के अनुसार ही जमा किए जाएंगे।
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