बाड़मेर, 19 जुलाई। राज्य सरकार ने बकाया गृहकर एक मुश्त जमा कराए जाने पर मूल गृहकर में 50 फीसदी एवं शास्ति
पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की है।
निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान नगर
पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107 चार के अन्तर्गत मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत राज्य की समस्त नगरीय
निकायों में बकाया गृहकर एकमुश्त जमा कराए जाने पर मूल गृहकर में 50 फीसदी एवं शास्ति
पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इस छूट का लाभ 31 दिसंबर, 2017 तक प्रभावी रहेगा।
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