बाड़मेर, 19 जुलाई। श्रमिकांे के आधार कार्ड को मनरेगा एवं बैंक खातांे से जोड़ने के लिए ग्राम
पंचायत स्तर पर 25 जुलाई से शिविरांे का आयोजन होगा। बैंक खाते को 31 दिसंबर तक आधार नंबर
से जोड़ा जाना अनिवार्य है। इसके अभाव मंे बैंक खाता सक्रिय नहीं रहेगा। साथ ही मजदूरी
का भूगतान एवं अन्य किसी योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि 25 जुलाई से 10 सितंबर तक ग्राम पंचायत
स्तर पर शिविरांे का आयोजन होगा। शिविरांे मंे आधार कार्ड को नरेगा बेवसाइड एवं बैंक
खाते से जोड़ने, भूमिहीन श्रमिकांे को जोब कार्ड जारी करने,
संयुक्त बैंक खातांे को व्यक्तिगत खाते मंे परिवर्तित करने, फटे-पुराने जोबकार्ड
का नवीन जोबकार्ड जारी करने का कार्य किए जाएंगे। इसके लिए आधार कार्ड की प्रति पर
हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी लगाकर सहमति पत्र सहित दो प्रतियांे मंे जमा कराना होगा।
उन्हांेने बताया कि 25 जुलाई को बाड़मेर पंचायत समिति मंे बाड़मेर आगोर एवं बाड़मेर ग्रामीण, बायतू मंे अकदड़ा, बालोतरा मंे टापरा, सिवाना मंे मोतीसरा, धोरीमन्ना मंे खारी, सिणधरी मंे सिणधरी
चौसीरा, चौहटन मंे चौहटन, शिव मंे शिव, सेड़वा मंे अरटी, धनाउ मंे धनाउ, रामसर मंे कंटल का पार, गुड़ामालानी मंे गुड़ामालानी, गडरारोड़ मंे झणकली, गिड़ा मंे रतेउ, पाटोदी मंे पाटोदी, कल्याणपुर मंे कल्याणपुर एवं समदड़ी पंचायत समिति मंे रामपुरा ग्राम पंचायत मंे
शिविर का आयोजन होगा। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच ने बताया
कि ग्रामीण आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं जोब कार्ड के साथ निर्धारित तिथि को संबंधित ग्राम पंचायत के अटल
मंे उपस्थित होकर योजना का लाभ उठाएं।
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