सहकार जीवन सुरक्षा
बीमा योजना
बाड़मेर, 21 जुलाई। सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसान के परिवार को और अधिक सामाजिक एवं
आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अब 79 वर्ष आयु तक जीवन बीमा किया जाएगा।
सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि पहले ‘‘सहकार जीवन सुरक्षा
बीमा योजना’’ के तहत 69 वर्ष तक की आयु के
ऋणी किसान का बीमा किया जा रहा था, जिसे अब 10 वर्ष बढ़ाकर 79 वर्ष तक आयु के किसानों के लिए कर दिया गया है। इस योजना के तहत 8.81 रुपए प्रति हजार प्रति
वर्ष की दर से न्यूनतम एक हजार से लेकर अधिकतम 10 लाख रुपए का जीवन बीमा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना
के तहत अल्पकालीन फसली ऋण प्राप्त करने वाले प्रत्येक पात्र किसान का बीमा अनिवार्य
रूप से किया जाएगा। जिससे राज्य के 20 लाख से अधिक किसान परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी। बैंक में जमा
रखने वाले, अन्य प्रकार का ऋण लेने वाले व्यक्ति एवं बैंक स्टाफ को उनके आवेदन पर इस योजना
का लाभ मिल सकेगा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि इस योजना के लाभ से कोई किसान वंचित
न रहे इसके लिए सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को योजना तत्काल क्रियान्विति
सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक
किसानों को योजना के दायरे में लाकर उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके।
उन्होंने बताया कि बीमित व्यक्ति को उसके मोबाइल नंबर पर बीमा के प्रमाण-पत्र का लिंक
एसएमएस के जरिए भिजवाया जाएगा। अपेक्स बैंक के प्रशासक एवं प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता अभय कुमार
ने बताया कि बीमित व्यक्ति को योजना के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए बीमा कवर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ समय पर ऋण का अदा करने वाले किसानों को मिलेगा।
कुमार ने बताया कि बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर बीमा कम्पनी को दूरभाष पर तत्काल
सूचना देनी होगी। उसके बाद क्लेम के लिए आवश्यक दस्तावेज ईमेल तथा हार्डकॉपी में बीमा
कम्पनी को भिजवाए जाएंगे। समझौता ज्ञापन में नामित व्यक्ति को सात दिवस में बैंक के
माध्यम से बीमा राशि का भुगतान दिलाने के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने
बताया कि बीमित को योजना का लाभ दिलाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए सभी
बैंकों के प्रबंध निदेशकों को आवश्यक जानकारी देने के लिए निर्देशित कर दिया है। अपेक्स
बैंक के प्रबंध निदेशक विद्याधर गोदारा ने बताया कि बीमा लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति
को तत्काल बीमा योजना में कवर करने के लिए बीमा प्रीमियम राशि उसी दिन बीमा कम्पनी
को भेेजने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि योजना में एक लाख रुपए से
अधिक का बीमा लाभ लेने के लिए अच्छे स्वास्थ्य का घोषणा पत्र देना होगा।
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