बाड़मेर, 21 जुलाई। राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी कर विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
के लिए जारी दिशा- निर्देशों के सफल क्रियान्वयन के लिए कुछ प्रावधान जोड़े है।
जारी परिपत्र के अनुसार स्थानीय विधायक की ओर से अभिशंषित कार्य का योजना के प्रावधानों
एवं तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार निष्पादन संभव नहीं होने की स्थिति में जिला परिषद की
ओर से संबंधित विधायक को प्रस्तुत रिपोर्ट की दिनांक से अधिकतम 30 दिवस में संबंधित
विधायक की ओर से कार्य निरस्ती की अनुशंषा करनी होगी। तीस दिन में विधायक से सहमति
प्राप्त नही होने की स्थिति में जिला कलेक्टर कार्य निरस्त कर सकेंगे। कार्य की तकनीकी
स्वीकृति की राशि विधायक प्रस्तावित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में अतिरिक्त राशि के लिए आग्रह किये जाने की
दिनांक से अधिकतम 30 दिवस में संबंधित विधायक को अतिरिक्त राशि की अनुशंषा करनी होगी। 30 दिवस में विधायक से
अनुशंषा प्राप्त नही होने की स्थिति में जिला कलेक्टर की ओर से कार्य निरस्त किये जा
सकेंगे।
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