बाड़मेर, 20 जुलाई। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने 31 मार्च 2018 तक सेवानिवृत होने
वाले सभी राज्य कर्मचारी एवं अधिकारियों को बीमा पालिसी के परिपक्वता दावा प्रपत्र
तैयार कर अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से संबंधित जिले के राज्य बीमा विभाग
में तत्काल प्रस्तुत करने को कहा गया है।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निदेशक भंवरलाल मेहरा ने बताया कि राज्य
कर्मचारी एवं अधिकारी प्रपत्र के साथ बीमा रिकॉर्ड बुक, मूल पालिसी बॉण्ड, पदस्थापन विवरण पत्र
एवं जी.ए. 81 भी संलग्न करें। ताकि उनकी राज्य बीमा पॉलिसी का जल्द से जल्द भुगतान किया जा
सके। मेहरा ने बताया कि 1 अप्रेल 2017 को या इससे पूर्व परिपक्व राज्य बीमा पॉलिसियों के अधिकांश प्रकरण जिला कार्यालयों
में परिपक्वता दावा प्रपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण बकाया चल रहे हैं।
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