बाड़मेर, 20 जुलाई। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर बालोतरा समेत सात पारिवारिक न्यायालयों
को दीवानी वादों को सुनने का अधिकार प्रदान किया है।
अधिसूचना के अनुसार पारिवारिक न्यायालय,
बालोतरा को बाड़मेर, जिला न्यायाधीश से स्थानान्तरित किए जाने वाले दीवानी वादों, धौलपुर को धौलपुर, जैसलमेर को जैसलमेर, जालोर को जालोर, करौली को करौली, प्रतापगढ़ को प्रतापगढ़
तथा पारिवारिक न्यायालय सिरोही को जिला न्यायाधीश सिरोही से स्थानान्तरित किए जाने
वाले दीवानी वादों को शीघ्र निपटाने के लिए दीवानी वाद सुनने का अधिकार प्रदान किया
है। इसी तरह इन पारिवारिक न्यायालयों को स्थानान्तरित किए जाने वाले मोटर दुर्घटना
दावों की सुनवाई के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के रूप में गठित कर इन न्यायालयों
के पीठासीन अधिकारी को उनके अधिकरण का पीठासीन अधिकारी भी नियुक्त किया है।
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