बाड़मेर, 20 जून। राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकार निगम की ओर से रियायती दर पर ऋण प्रदान करने के लिए
आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त निगम के परियोजना प्रबंधक सुरेन्द्र कुमार
पुनिया ने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी एवं विकलांग वर्ग के युवक युवतियां निगम की विभिन्न ऋण योजनाओं के
अंतर्गत स्व रोजगार के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थी की आयु 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए।
प्रार्थी अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी होने के साथ बाड़मेर जिले का मूल निवासी होना चाहिए। उन्हांेने बताया
कि शहरी क्षेत्र के लिए 1 लाख चार हजार रुपए एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 81 हजार रुपए तक की अधिकतम
आय वाले परिवारों के युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र निगम के कलेक्ट्रेट स्थित
कार्यालय से 10 रुपए में प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ 15 जुलाई तक जमा कराना
होगा। आशार्थियों को ऋण के ब्याज पर रियायत दी जाएगी। प्राथी को एक लाख तक के ऋण पर
एक एवं एक लाख से अधिक ऋण पर दो व्यक्तियों की जमानत देनी होगी। उन्होंने बताया कि
निगम की महिला समृद्धि, महिला अधिकारिता, लघु साख वित्त, लघु व्यवसाय ग्रामीण एवं शहरी योजना, जीप, टेक्सी, ट्रैक्टर, ट्रॉली, शिक्षा ऋण, महिला किसान योजना, शिल्प समृद्धि योजना, लघु व्यवसाय, डेयरी योजना, ई-रिक्शा आदि महिला सशक्तिकरण योजना, आदिवासी शिक्षा ऋण योजना ऑटो रिक्शा योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होने
बताया कि संवीक्षा समिति की बैठक की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से भी अवगत करवाया
जाएगा।
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