मंगलवार, 11 जनवरी 2022

आई.टी.आई. में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 14 जनवरी तक

बाड़मेर, 11 जनवरी। राजकीय आई.टी.आई. बाड़मेर, धनाऊ, सेड़वा एवं गडरारोड में रिक्त सीटों में संस्थान स्तर पर प्रवेश के लिए 14 जनवरी को सायं 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन आमन्त्रित किए गए है।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बाड़मेर के प्रवेश प्रभारी ने बताया कि दसवीं पास व्यवसाय विद्युतकार बालिका, फीटर, पेन्टर जनरल एवं टर्नर में सीटे रिक्त है। साथ ही आठवी पास व्यवसाय वायरमैन, प्लम्बर, शीट मेटल वर्कर एवं वेल्डर में सीटे रिक्त है। उन्होने बताया कि एससीवीटी/एनसीवीटी योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन कर उसकी प्रिन्ट मय वांछित दस्तावेजो सहित आईटीआई बाडमेर में 14 जनवरी को सायं 5 बजे तक आवेदन जमा करवा सकते है। जिन छात्रों ने पूर्व में अपना आवेदन पत्र संस्थान में जमा करवा दिया है, उन्हे दोबारा आवेदन पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है। छात्रों को 15 जनवरी को प्रातः 11 बजे अपने मूल दस्तावेज मय प्रवेश शुल्क सहित संस्थान में उपस्थित होना होगा। प्रवेश संबंधी विस्तृत सूचना एवं जानकारी विभागीय वेबसाईट livelihoods.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
-0-

बाहर से आने वाले यात्रियों की चिकित्सा जॉच को टीमों का गठन

  बाड़मेर, 11 जनवरी। राज्य एवं जिले के बाहर से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग एवं चिकित्सा जॉच (सेम्पलिंग) के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी नियुक्त कर राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार चैक पोस्टों पर टीमों का गठन करने के निर्देश दिए गए है।

जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा लोक बंधु ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से कोविड के नए वैरिएट ओमिक्रोन से संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम एवं बचाव हेतु अतिरिक्त सतर्क-सावधान जन- अनुशासन हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये है। उन्होने बताया कि राज्य एवं जिले के बाहर से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग एवं चिकित्सा जॉच (सेम्पलिंग) के लिये सीमावर्ती गांव काठाडी, गांधव (गांधव पुलिस चौकी के पास), बाड़मेर रेलवे स्टेशन, बालोतरा रेलवे स्टेशन पर चैक पोस्ट गठित करने हेतु संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªेट को नोडल अधिकारी नियुक्त कर निर्देश दिये गये है कि वे राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार चैक पोस्ट पर टीमों का गठन कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्ति करते हुए लगातार निरीक्षण करेंगे। उन्होने बताया कि उक्त चैक पोस्ट पर गठित टीमों में राजस्व विभाग के दो कार्मिक, पुलिस का एक-एक जाब्ता तथा मेडिकल की पूरी टीम होगी तथा उक्त टीमें 24ग्7 के तहत कार्यरत रहेगी। उक्त मेडिकल टीम आने वाले यात्रियों की यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे पूर्व करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट की जॉच करेगी तथा जिनके पास उक्त जॉच का अभाव होगा उनके सेम्पल लेकर जॉच करना सुनिश्चित करेगी।
उन्होने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग एवं चिकित्सा जॉच करने हेतु चिकित्सा टीकों का गठन कर आवश्यक सामग्री के साथ निर्धारित स्थानों पर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार चैक पोस्ट पर पुलिस विभाग द्वारा चिकित्सा टीमों को आवश्यकतानुसार जाब्ता उपलब्ध करवाया जाएगा।
-0-

गागरिया में कोविड प्रोटोकॉल की पालना हेतु फ्लैग मार्च

बाड़मेर, 11 जनवरी। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोविड के नए वैरिएंट ‘ओमिक्रान’ से संक्रमण के लगातार बढते मामलों की रोकथाम एवं बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा महामारी सतर्क-सावधान जन-अनुशासन दिशा निर्देश जारी किये गये है। इसी क्रम में उपखण्ड क्षेत्र में कोविड के रोकथाम एवं बचाव हेतु मंगलवार को राजीव गांधी सेवा केन्द्र गागरिया में उपखण्ड अधिकारी रामसर श्रीमती मीनू वर्मा द्वारा व्यापारी मण्डल गागरिया के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में थानाधिकारी रामसर एवं सरपंच ग्राम पंचायत गागरिया भी मौजूद रहे।

इस अवसर पर उपखण्ड अधिकारी श्रीमती मीनू वर्मा द्वारा व्यापारियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना करने तथा आमजन को भी कोविड प्रोटोकॉल की पालना हेतु प्रेरित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ट सहायक अनुपस्थित मिले जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। थानाधिकारी को निर्देशित किया गया कि आप उपस्थित रहते हुए प्रत्येक दुकानों के सामने सामजिक दूरी बनाए रखते हेतु ग्राहकांे के लिए गोले बनवाए तथा परिवहन व्यवस्था बनाए रखने हेतु जाब्ता लगाया जावें। सरपंच ग्राम पंचायत गागरिया को बाजार में सफाई व्यवस्था उचित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम गागरिया में पुलिस बल के साथ उपखण्ड अधिकारी द्वारा फ्लेग मार्च निकाला गया तथा लोगो को कोविड प्रोटोकॉल की पालना किये जाने एवं नियमों की अवहेलना किये जाने पर कानूनी कार्यवाही किये जाने हेतु अवगत करवाया गया।
उपखण्ड अधिकारी रामसर द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गागरिया के निरीक्षण दौरान अस्पताल में सीएचसी प्रभारी से कोविड प्रबन्धन एवं उपलब्ध उपकरणों की जानकारी ली गई तथा कोविड संदिग्ध रोगियों के सैंपल लेकर उनके उपचार पर विशेष ध्यान देने बाबत निर्देश दिये गये। परिसर में नो मास्क नो एन्ट्री एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने हेतु आगुन्तकों को पाबन्द किया जावें। साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन में शत प्रतिशत प्रगति लाने हेतु लोगों को प्रेरित करने को कहा।
उपखण्ड अधिकारी द्वारा रा.उ.मा.वि.गागरिया का आकस्मिक निरीक्षण कर प्राप्त शिकायत तेजसिंह पीईईओ गागरिया के विरूद्ध की जांच कमेटी की उपस्थिति में बयान दर्ज किये गये तत्पश्चात जांच कमेटी के द्वारा कार्यवाही पूर्ण की जाकर पत्रावली भिजवा दी गई है। संबंधित पीईईओ एवं कर्मचारियों को पाबन्द किया गया कि विद्यालय के छात्र छात्राओं के शिक्षण व्यवस्था पर पूर्ण फोकस किया जावें।
-0-

मुख्य सचिव ने की अवैध खनन रोकने की समीक्षा

बाड़मेर, 11 जनवरी। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जिला कलक्टर एवं विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक लेकर विभागीय गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की।

  उन्होंने अवैध खनन के रोकथाम पर विस्तृत समीक्षा की। वही रेडक्रॉस सोसायटी के कामकाज, वन धन योजना में जनजाति के आर्थिक उन्नयन पर चर्चा की गई। उन्होने जिलों में कार्यरत रेडक्रोस सोसायटी को सक्रिय करने पर जोर दिया।
जिला मुख्यालय पर वीसी कक्ष में जिला कलक्टर लोक बंधु, पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव, उपवन सरंक्षक संजय भादू, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई, रेडक्रोस सोसायटी के यज्ञदत जोशी समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।
-0-




सोमवार, 10 जनवरी 2022

कोविड उपयुक्त व्यवहार नहीं करने पर लगेगा दंड

मास्क नहीं पहनने पर लगेगा एक हजार रुपये का जुर्माना

बाड़मेर, 10 जनवरी। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कोविड गाईड लाईन एवं महामारी सतर्क-सावधान जन अनुशासन दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने पर दण्डात्मक प्रावधान निर्धारित किया गया है।
  जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहने हुए होंगे तो उनसे 1 हजार रुपये जुर्माना राशि वसूली की जाएगी। इसी प्रकार किसी भी दुकानदार द्वारा बिना फेस मास्क के वस्तु विक्रय करने पर 500 रुपये जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रहेगा तो 100 रुपये, सार्वजनिक स्थान पर थूंकने पर 200 रुपये, सार्वजनिक स्थान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू का उपभोग करते हुए पाए जाने पर 500 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
  इसी प्रकार आयोजकों द्वारा सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/त्यौहार/शादी समारोह में अधिकतम 100 (नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों में 30 जनवरी तक 50) व्यक्तियों से अधिक के सम्मिलित होने पर 10 हजार रुपये तथा मैरिज गार्डन/विवाह स्थल के स्वामी, प्रबन्धक एवं अधिभोगी द्वारा उपरोक्त समारोह में अधिकतम 100 (नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों में 30 जनवरी तक 50) व्यक्तियों से अधिक सम्मिलित होने पर 10 हजार रुपये जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति लोक परिवहन सेवा यथा ऑटो, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहननें पर 500 रुपये तथा सभी कार्यस्थल पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से सेनेटाईजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नहीं कराई जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना राशि सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वसूल की जाएगी।
-0-



बाड़मेर एवं बालोतरा में 12 वीं कक्षा तक की शैक्षणिक गतिविधियां रहेगी बंद

विवाह समारोह में 50 व्यक्ति अनुमत होंगे

बाड़मेर, 10 जनवरी। जिले में कोविड के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह विभाग ने महामारी सतर्क-सावधान जन-अनुशासन के नए दिशा-निर्देश जारी किये।
  जिला कलक्टर लोक बंधु ने राज्य सरकार द्वारा कोविड के नये वैरिएंट ‘‘ओमीक्रोन‘‘ के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए जारी की गई नवीन गाईड लाईन के सम्बन्ध में जिले वासियों से अपील की हैं कि वे कोरोना से बचने के लिए गाईड लाईन की सख्ताई से पालना करे।
शैक्षणिक गतिविधिया
कोरोना संक्रमण में निरन्तर वृद्धि के मद्देनजर 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को घर पर रहकर ही अध्ययन करने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि नवीन गाईड लाईन के अनुरूप नगर परिषद बाड़मेर एवं बालोतरा क्षेत्र में कक्षा 12 वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों यथा विद्यालय कोचिंग 30 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगी, परन्तु ऑनलाइन अध्ययन जारी रखा जाएगा।
उन्होनंे बताया कि कक्षा 10 से 12 के विद्यार्थियों को कोविड वैक्सीन लगवाने एवं माता-पिता /अभिभावक की लिखित सहमति पश्चात् अध्ययन से सम्बन्धित संशय/समस्याओं के निराकरण हेतु विद्यालय/कोचिंग जाने की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि जिले के महाविद्यालय की शैक्षणिक/कोचिंग गतिविधियां संचालित रखी जा सकेंगी। सभी संस्थानों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बैठक व्यवस्था में छात्रों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार (2 गज की दूरी, मास्क का अनिवार्य उपयोग एवं बार-बार सेनेटाइजेशन) की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। जिन संस्थानों में ऐसा संभव नहीं हो तो उन संस्थानों में रोटेशन के आधार पर 50 प्रतिशत छात्रों की ही उपस्थिति रखी जाए। ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन संचालित रखा जाए। इसकी अनुपालना की संपूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था प्रधान/संचालक की होगी।
समारोह आयोजन के संबंध में
उन्होंने बताया कि विवाह-समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों की अनुमति होगी, लेकिन नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्रों में 30 जनवरी, 2022 तक केवल 50 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। विवाह समारोह में बैण्ड-बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा जायेगा। विवाह आयोजक को विवाह की सूचना क्वप्ज् द्वारा बनाये गये ऑनलाइन वेब पोर्टल  http%//covidinfo.rajasthan.gov.in  e&intimation:MARRIAGE या 181 पर देनी होगी। विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाएगी एवं उल्लंघन होने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारी/अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई मैरिज गार्डन/स्थान कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे 07 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/सभा/रैली/धरना प्रदर्शन/जुलूस/मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 लेकिन नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्रों में 30 जनवरी, 2022 तक 50 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। आयोजन से पूर्व इसकी सूचना क्वप्ज् द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल  http%//covidinfo.rajasthan.gov.in  e&intimation:MARRIAGE  या 181 पर देनी होगी। आयोजनकर्ता उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।
धार्मिक स्थलों के संबंध में
उन्होंने बताया कि जिले के समस्त धार्मिक स्थल प्रातः 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल-डोज वैक्सीनेशन, मास्क, दो गज की दूरी, सेनेटाइजेशन इत्यादि) की पालना सुनिश्चित करनी होगी। जिन धार्मिक स्थलों पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी। धार्मिक स्थल में फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। कोविड के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी को 13 जनवरी (लोहड़ी) एवं 14 जनवरी (मकर संक्रान्ति) के त्यौहार घर पर रहकर ही मनाने की सलाह दी गई है।
व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में
उन्होंने बताया कि रेस्टोरेन्ट्स/क्लबों द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी।  Take away एवं बैठाकर खिलाने की सुविधा, बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी। जिले के समस्त सिनेमा हॉल/थियेटर/मल्टीप्लेक्स /अम्यूजमेन्ट पार्क/ऑडिटोरियम/बैंक्वेट हॉल एवं प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध स्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 8 बजे तक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके व्यक्तियों के लिए अनुमत होंगे।
उन्होंने बताया कि जिले की समस्त दुकानें/शॉपिंग मॉल्स एवं अन्य व्यवसायिक-व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात्रि 8 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना के साथ खोलने की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि सम्बन्धित संस्था प्रधान/अन्य संस्थानों के संचालकों/मार्केट एसोसिएशन/समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख स्वयं/स्टाफ/कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज 31 जनवरी, 2022 तक लगवाना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी के पश्चात् इन स्थानों पर डबल डोज वैक्सीनेटेड लोगों को अनुमत किया जाएगा तथा उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्था प्रधान/अन्य संस्थानों के संचालकों/मार्केट एसोसिएशन/समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालय प्रमुख के विरूद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
आर्थिक एवं पर्यटन गतिविधियों के सम्बन्ध में
उन्होंने बताया कि जिले में पर्यटन/फिल्म शूटिंग से सम्बन्धित गतिविधियों को आइसोलेशन जोन के आधार पर अनुमत किया जा सकेगा। कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिये आइसोलेशन जोन बाहरी संपर्क से अलग एक सुरक्षित वातावरण है, जहां केवल अधिकृत व्यक्ति/कर्मचारी एवं कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों को संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है।
आइसोलेशन जोन को निम्न शर्तों अनुसार उपयोग में लिया जा सकेगा
उन्होंने बताया कि ऐसे रिसोर्ट/होटल परिसर आदि जिनका क्षेत्रफल लगभग 4,000 वर्ग मीटर या इससे अधिक है एवं मेहमानों/अतिथियों के ठहरने हेतु 40 या इससे अधिक कमरों की व्यवस्था है। उक्त गतिविधि के लिए जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व में अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा साथ ही  http%//covidinfo.rajasthan.gov.in  e&intimation:MARRIAGE पोर्टल पर भी सूचना देनी होगी। मेहमानों/अतिथियों की संख्या परिसर के आकार के अनुसार निर्धारित की जाएगी। आयोजनकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि समारोह में सम्मिलित होने वाले मेहमान/अतिथि द्वारा त्ज्-च्ब्त् नेगेटिव जांच रिपोर्ट या कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र हो। समस्त अतिथियों/मेहमानों का परिसर में एक बार प्रवेश के पश्चात् समारोह खत्म होने तक बाहरी संपर्क अनुमत नहीं होगा। आइसोलेशन जोन में सेनेटाइजेशन एवं व्यक्तियों का नियमित रूप से थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीजन सेचुरेशन की जाँच की जाएगी। आयोजनकर्ता द्वारा आइसोलेशन जोन में इन हाऊस मेहमानों/अतिथियों के अलावा किसी अन्य मेहमान/अतिथि को आमंत्रित नहीं किया जा सकेगा।
जन-अनुशासन कर्फ्यू
उन्होंने बताया कि संपूर्ण जिले में सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक आगामी आदेशों तक जन-अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा वे फैक्ट्रियां, जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा हो, वे फैक्ट्रियां, जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो, आई.टी./दूरसंचार/ई-कॉमर्स कम्पनियां, कैमिस्ट शॉप, विवाह-समारोह आयोजन से सम्बन्धित स्थल, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय, चिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित कार्यस्थल, वैक्सीनेशन स्थल पर आने-जाने के लिए, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग में नियोजित व्यक्ति। (इसके लिए पृथक से पास की आवश्यकता नहीं होगी)।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त वर्णित सभी संस्थाओं/संगठनों द्वारा कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालना किया जायेगा। जिला प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में सख्त निगरानी एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा एवं किसी भी संस्था/संगठन द्वारा उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित संस्था/संगठन को सील किया जायेगा। संपूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से सम्बन्धित आंकड़ों की निगरानी शहरी क्षेत्रों में वार्ड के आधार पर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के आधार पर की जायेगी।
उक्त दिशा-निर्देशों में बिन्दु संख्या 1 तुरन्त प्रभाव से एवं शेष दिशा-निर्देश 11 जनवरी, 2022 से प्रभावी होंगे। दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
-0-

शीतला सप्तमी पर स्थानीय अवकाश घोषित

बाड़मेर, 10 जनवरी। जिला कलक्टर लोक बंधु द्वारा एक आदेश जारी कर बाड़मेर जिले में कलैण्डर वर्ष 2022 में दो दिवसों का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।

  जिला कलक्टर लोक बंधु द्वारा जारी आदेशानुसार कलैण्डर वर्ष 2022 में गुरूवार 24 मार्च को शीतला सप्तमी तथा शुक्रवार 10 जून को निर्जला एकादशी का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
-0-

पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेन्टर नागौर के बीच हुआ एमओयू

विद्यार्थियों को कौशल विकास के मिलेंगे नए अवसर

बाड़मेर, 10 जनवरी। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाडमेर एवं एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेन्टर नागौर के बीच सोमवार को एमओयू किया गया। इस तकनीकी एमओयू से एमएसएमई टेक्नोलॉजी डवलपमेन्ट सेन्टर नागौर द्वारा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाडमेर में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कौशल विकास, विषय विशेषज्ञ व्याख्यान, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इन्टर्रशिप आदि के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
प्राचार्य अंशु सहगल ने बताया कि इस एमओयू से तकनीकी शिक्षा के अध्ययनरत विद्यार्थियों को आने वाली समस्याओं, चुनौतियों से अवगत एवं निवारण के लिए मिलकर सार्थक प्रयास किए जाएंगे। कमल पंवार ने इसे विद्यार्थियों के तकनीकी नवाचारों के लिए अत्यन्त उपयोगी बताया। प्रशांत जोशी द्वारा इस कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण संस्थान के यूटयूब चौनल पर किया गया जिस पर एमएसएमई टेक्नोलॉजी डवलपमेन्ट सन्टर नागौर के सेन्टर इन्चार्ज गौतम मैती जुड़े एवं विद्यार्थी हित में आपसी सहयोग बढाने हेतु सांझा प्रयास पर बल दिया। इंजिनियर आशुतोष ने बताया कि एमएसएमई नागौर विद्यार्थियों के हित के लिए हमेशा अग्रसर है।
  ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट ऑफिसर वासुदेव ने बताया कि इस एमओयू के अन्तर्गत विद्यार्थियों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इन्टर्नशिप प्रदान की जाएगी जो कि विद्यार्थियों के तकनीकी ज्ञान में उन्नयन एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में रोजगार हेतु आवश्यक है।
  इस अवसर पर महाविद्यालय के बी.डी. भाटी, प्रशांत जोशी, वासुदेव, शैलेन्द्र कुमार सैनी, श्रीमती ममता चौधरी, अमृतलाल जांडि, ए.आर. जाखड़, किशन दवे, पुरूषोतम आदि उपस्थित रहे।
-0-

कोरोना उपयुक्त व्यवहार को जागरूकता रैलियों का आयोजन

बाड़मेर, 10 जनवरी। जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए विभिन्न स्थानों पर जागरूकता रैलियों का आयोजन किया जाकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि जन अनुशासन, सोशल डिस्टेसिंग, कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करवाने सहित भीड़भाड पर निगरानी के लिए सोमवार को ब्लॉक रामसर में पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा भ्रमण कर आम जन को जागरूक किया गया। साथ ही लोगों को मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने के लिए समझाईश कर मास्क का वितरण किया गया।
उन्होने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित कराने हेतु जारी महामारी सतर्क-सावधान जन-अनुशासन दिशा निर्देशों की पालना में जिले में उपखण्ड अधिकारी के नेतृत्व में बाड़मेर शहर, बालोतरा शहर समेत जिले के अन्य उपखण्डों में भी संयुक्त प्रवर्तन दलों का गठन किया गया है, साथ ही उन्हें राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के उल्लंघन एवं इसके तहत जुर्माना राशि वसूल किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। उपरोक्त दल प्रतिदिन अपने अपने क्षेत्रों में जन अनुशासन, सोशल डिस्टेसिंग, कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करवाने सहित भीड़भाड पर निगरानी रखेंगे तथा राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थानों के विरूद्ध जुर्माना राशि वसूल करेंगे। इसी प्रकार नगर परिषद क्षेत्र बाड़मेर एवं बालोतरा में वार्ड स्तरीय निगरानी समितियों का गठन किया गया है।
-0-








बालोतरा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पाबंदी

बाड़मेर, 10 जनवरी। कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट लोक बंधु द्वारा राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालोतरा की नगर परिषद सीमा में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 72/1998 के मामले में दिनांक 18 जुलाई, 2005 को दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए है।

  आदेशानुसार बालोतरा की नगर परिषद सीमा में किसी भी किस्म के ध्वनि विस्तारक यन्त्र जिसमें लाऊड स्पीकर, एम्पलीफायर, ग्रामोफोन आदि सम्मिलित है, से कोलाहल उत्पन्न नहीं किया जावें। यदि ऐसा करता हुआ कोई व्यक्ति या समूह पाया गया तो वह राजस्थान कोलाहल नियन्त्रण अधिनियम 1963 के अन्तर्गत अपरानी माना जावेगा।
जिला कलक्टर ने बताया कि सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जयपुर ने अवगत कराया है कि बालोतरा में ध्वनि प्रदूषण स्तर निगरानी स्थान पर मानकों के तहत निर्धारित सीमा से अधिक हो गया है। शहर में उच्च ध्वनि स्तर के कारण मुख्य रूप से दीपावली त्योहार के अवसर पर पटाखे फोड़ना, सामुदायिक शोर और यातायात का शोर है। ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कस्बा बालोतरा में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 18-7-2005 को रिट याचिका सं0 72/1998 के मामले में दिए गए निर्देशों की अनुपालना में विभिन्न ध्वनि उत्पादन प्रणालियों से उत्पन्न शोर को नियंत्रित करने के लिए कानूनों के कार्यान्वयन और ध्वनि प्रदूषण के विशेष सन्दर्भ में गतिविधियों के संबंध में उचित उपाय किया जाना आवश्यक हो गया है। उन्होने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशांें की पालना सुनिश्चित करने को कस्बा बालोतरा की नगर परिषद सीमा में किसी भी किस्म के ध्वनि विस्तारक यन्त्र जिसमें लाऊड स्पीकर, एम्पलीफायर, ग्रामोफोन आदि सम्मिलित है, से कोलाहल उत्पन्न नहीं किया जावें। यदि ऐसा करता हुआ कोई व्यक्ति या समूह पाया गया तो वह राजस्थान कोलाहल नियन्त्रण अधिनियम 1963 के अन्तर्गत अपरानी माना जावेगा।
उन्होने बताया कि विशेष आयोजनों अथवा परिस्थितियों में यदि किसी व्यक्ति को या समूह को ध्वनि विस्तारक यन्त्र को उपयोग में लेने की आवश्यकता हो तो क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्टेªट/ तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं थानाधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही आदेशित शर्तो के अधीन धीमी गति से उक्त यन्त्रों को उपयोग कर सकेंगे। लेकिन सांय 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक की अवधि में किसी व्यक्ति या समूह को ध्वनि विस्तारक यन्त्र के उपयोग की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। किसी पड़ौसी द्वारा आपत्ति किये जाने पर भी अनुमति उपरान्त ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा व उसे बन्द करवाया जा सकेगा। संबंधित थानाधिकारी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 18-7-2005 को रिट याचिका सं0 72/1998 के मामले में दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवायेगे तथा इस आदेश की पालना लाउड स्पीकर दुकानदारों से तामिल करावे कि पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यन्त्र लगाऐगे तो वह जब्त किया जा सकेंगा। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होकर 31 दिसम्बर, 2022 तक प्रभावशील रहेगा।
उन्होने बताया कि उपखण्ड मजिस्टेªट बालोतरा/तहसीलदार पचपदरा एवं थानाधिकारी बालोतरा को अपने-अपने क्षेत्र में धीमी गति से ध्वनि विस्तारक यन्त्र को उपयोग में लेने की अनुमति जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।
-0-


कोरोना रोकथाम को वार्ड स्तरीय निगरानी समितिया गठित

बाड़मेर, 10 जनवरी। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005  की धारा 51 से 60, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं गृह विभाग राजस्थान के आदेशानुसार कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए जिले में नगर परिषद क्षेत्र बाड़मेर एवं बालोतरा में वार्ड स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया ागया है।

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण लोक बंधु ने बताया कि वार्ड स्तरीय निगरानी समिति में स्थानीय पार्षद, सफाई निरीक्षक, बीट कॉन्स्टेबल, एएनएम/स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, इन्सीडेन्ट कमाण्डर द्वारा नामित कर्मचारी/जन प्रतिनिधि सदस्य होंगे तथा बूथ लेवल अधिकारी (बी.एल.ओ.) संयोजक होंगे।
उक्त वार्ड स्तरीय निगरानी समिति वार्ड/मौहल्ले स्तर पर स्थानीय निवासी की समिति गठित कर उसका सुचारू रूप से क्रियाशील होना, होम क्वारंटाइन व्यवस्था की गहन निगरानी एवं उल्लंघन करने वालों की सूचना इन्सीडेन्ट कमाण्डर को तत्काल देना, स्थानीय व्यक्तियों/जन प्रतिनिधियों के सहयोग से वार्ड में कोरोना रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान संचालित करना, वार्ड में कोरोना संक्रमण रोकथाम हेतु आवश्यकता अथवा निर्देशों पर डोर टू डोर सर्वे में सर्वेदलों का सहयोग करना, इन्सीडेन्ट कमाण्डर/उपखण्ड स्तरीय समिति के निर्देशों की पालना करना, वार्ड में कोरोना संक्रमण रोकथाम हेतु चिन्हित व्यक्तियों को सेम्पलिंग हेतु प्रोत्साहित करना, वार्ड में टीकाकरण के शत प्रतिशत लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु जामजन को प्रोत्साहित करना, वार्ड में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम हेतु जारी गाईडलाईन/निर्देशों की पालना करने हेतु समझाईश कना तथा इन्सीडेन्ट कमाण्डर, चिकित्सा विभाग, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम के दलों का सहयोग करना इत्यादि कार्य सुनिश्चित करेंगे। आदेशानुसार संबंधित नगर परिषद आयुक्त उपरोक्तानुसार वार्ड स्तरीय निगरानी समितियों का गठन कर उन्हें तत्काल सक्रिय कर उपरोक्त दायित्सों का निर्वहन करवाना सुनिश्चित करेंगे।
-0-

चाइनीज मांझे से पतंगबाजी पर प्रतिबन्ध सुबह-शाम दो घंटे नहीं उड़ा पाएंगे पतंग

बाड़मेर, 10 जनवरी। जिला मजिस्टेªट लोक बंधु ने मकर सक्रान्ति पर जिले में करन्ट की आशंका वाले तथा पक्षियों एवं मनुष्यों को चोट पहुंचाने वाले मांझे से पतंगबाजी करने पर प्रतिबन्ध लगाया है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बंधु के आदेश के अनुसार मकर सक्रान्ति के अवसर पर जिले में पतंग उडाए जाएगे। वर्तमान समय में पतंग के लिए इस प्रकार का मांझा प्रचलन मे आया है जिससे पतंगबाजी करने पर बिजली के तारों के सम्पर्क में आने से विद्युत प्रवाहित होकर करन्ट आने से जानमाल की हानि की आशंका रहती है। साथ ही इस प्रकार के मांझे से पतंगबाजी करने पर आकाश में स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों की गर्दन कट जाती है तथा इससे मनुष्यों को भी चोट पहुंच सकती है। उन्होने बताया कि जानमाल की रक्षा एवं सुरक्षा कारणों को मद्दे नजर रखते हुए जिले के किसी भी क्षेत्र में पतंगबाजी के लिए इस प्रकार के अनुपयुक्त मांझे, प्लास्टिक अथवा इस प्रकार से चाईना निर्मित सिन्थेटिक मेटेरियल से बने हुए व अन्य टॉक्सिक मेटेरियल जैसे आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर से बने पक्के धागे को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। उन्होने बताया कि इस प्रकार के धागे, मांझे का पतंगबाजी हेतु कोई भी व्यक्ति उपयोग नहीं करेगा तथा न ही किसी व्यक्ति को उपयोग, विक्रय करने की अनुमति दी जाएगी।
  साथ ही प्रातः 6 से 8 बजे तक एवं सायं 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। आदेश का उल्लंधन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।
-0-

रविवार, 9 जनवरी 2022

प्रभारी मंत्री ने की कोरोना की तीसरी लहर की विस्तृत समीक्षा

 बाड़मेर में सौ बेड का कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, सभी सीएचसी पर अतिरिक्त बेड रिर्जव रहेंगे

शत फीसदी डबल डोज वेक्सिनेशन को बनेगी प्रभावी रणनीति
 बाड़मेर, 09 जनवरी। श्रम एवं कारखाना मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान विधायक मेवाराम जैन मौजूद रहे।
  इस मौके पर प्रभारी मंत्री बिश्नोई ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की त्वरित गति के मध्यनजर सभी आवश्यक चिकित्सा प्रबंध समय रहते सुनिश्चित कर लिए जाए। उन्होंने जिला मुख्यालय बाड़मेर पर मेडिकल कॉलेज से संलग्न चिकित्सालय के अलावा 100 बेड का डेडीकेटेड हॉस्पिटल भी पृथक से तैयार रखने को कहा। साथ ही सभी ब्लॉक मुख्यालयो पर स्थान चिनिहत करके रखने को कहा।
  प्रभारी मंत्री ने जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रो, सीएचसी पर कोरोना के लिए ऑक्सीजन बेड अलग से उपलब्ध रखने की भी हिदायत दी। उन्होंने जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों में निर्मित ऑक्सीजन प्लांट के चालू हालत में होने तथा उनकी निर्धारित क्षमता के अनुसार ऑक्सीजन उत्पादन को भी तैयार रखने के निर्देश दिए।
   विश्नोई ने जिले में बाहर से आने वाले सभी लोगों की कोरोना जांच करने, निश्चित समय तक आइसोलेशन के भी निर्देश दिए। साथ ही जिले में लोगों के कोविड उपयुक्त व्यवहार के लिए सख्ती करने को कहा। उन्होंने लोगों से मास्क के प्रयोग, सेनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंस तथा कोरोना के टीकाकरण के लिए जागरूक करने को सभी जगह माइक पब्लिसिटी करने को कहा। प्रभारी मंत्री ने शत-प्रतिशत डबल वैक्सीनेशन के लिए जिला कलेक्टर को सटीक और प्रभावी रणनीति बनाने के निर्देश दिए।
   इस मौके पर विधायक मेवाराम जैन ने कहा की कोरोना की दूसरी लहर में सीमावर्ती बाड़मेर जिले में कम मानवीय संसाधनों के बावजूद बेहतरीन चिकित्सा प्रबंध किए गए जिसकी बदौलत सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकी। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए जिला प्रशासन एवं चिकित्सा प्रबंधन की सराहना करते हुए तीसरी लहर में भी इसी भावना से कार्य करने को कहा।
 इस अवसर पर बीसूका उपाध्यक्ष फतेह खान ने कहा कि कोरोनों के संक्रमण के दौरान मानव जीवन को बचाना बड़ी चुनौती थी, जिसे बेहतर प्रबंधन एवं चिकित्सा सुविधाओं तथा दानदाताओं, भामाशाहों, स्वयं सेवी संगठनों, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आसान किया गया। यही काम आगे भी होना चाहिए।
   इससे पूर्व जिला कलेक्टर लोक बंधु ने तीसरी लहर की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूटीबी आधार पर भर्ती चिकित्सा कर्मियों की ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त के साथ ही स्वास्थ्य ढाँचे को भी मजबूत किया गया हैं। वही चिकित्सा संस्थानो में ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर लिए गए हैं।
   बैठक में पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव, उपवन सरंक्षक संजय भादू, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बी एल विश्नोई समेत जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
-0-






शनिवार, 8 जनवरी 2022

बुठिया में अवैध खनन पर दर्ज किया मुकदमा

बाड़मेर, 08 जनवरी। जिले के रामसर उपखण्ड क्षेत्र में अवैध खनन पर कड़ी कार्यवाही की जा रही हैं।

   उपखंड अधिकारी मीनू वर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर लोक बंधु के समक्ष उपस्थित होकर परिवादी हबीब खां निवासी बूठिया द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया की ग्राम बूठिया में खनन माफियों द्वारा अवैध ग्रेवल खनन किया जा रहा है इस संबंध में तहसीलदार रामसर व पटवारी बूठिया व भू-अभिलेख निरीक्षक भीण्डे का पार द्वारा मौका देखा गया तो पाया कि ग्राम बूठिया में सरकारी भूमि खसरा संख्या 750/435 रकबा 12.5048 हैक्टेयर  में से करीबन 1.00 हैक्टेयर भूमि पर खनन किया हुआ पाया गया। आसपास के लोगों से पूछताछ कर ज्ञात किया कि रात के समय अज्ञात/संदिग्ध लोगों (खननकर्ताओं) द्वारा असमय चोरी-चुपके ग्रेवल का खनन कर ट्रकों से परिवहन कर चोरी की जाती है। संदिग्ध लोगों द्वारा चोरी-चुपके खनन करने पर खनन माफियों द्वारा अवैध खनन करने से रोकथाम करने एवं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने हेतु संबंधित पुलिस थाना गडरारोड में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
-0-

प्रभारी मंत्री विश्नोई रविवार को बाड़मेर आएंगे

कोरोना की तीसरी लहर की समीक्षा करेंगे

बाड़मेर, 08 जनवरी। श्रम एवं कारखाना मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई रविवार को अपनी एक दिवसीय यात्रा पर बाड़मेर आएंगे।
   निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रभारी मंत्री विश्नोई सांचौर से प्रस्थान कर रविवार, 9 जनवरी को दोपहर 12 बजे बाड़मेर पहुचेंगे। यहां वे  कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में जिले में कोरोना की तीसरी लहर की परिस्थिति एवं चिकित्सा प्रबंधन की विस्तृत समीक्षा करेंगे। वह जिले में चली रही विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की
 जानकारी लेंगे।
जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि जिला स्तरीय अधिकारी जिला मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी आवश्यक सूचनाओं के साथ अपने-अपने ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र से समीक्षा बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। 
-0-

बच्चों के टिकाकरण का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण

 तीन दिन में शत-प्रतिशत वेक्सिनेशन के दिए निर्देश

बाड़मेर, 08 जनवरी। जिले में बच्चों के कोरोना के टीकाकरण के कार्य की प्रगति की जानकारी के लिए शनिवार को जिला कलेक्टर लोक बंधु स्कूलों में पहुंचे। कोरोना की तीसरी लहर की तीव्र गति के मध्येनजर बच्चों के शत प्रतिशत वेक्सिनेशन के कार्य को तीन दिन में पूरा करने के निर्देश दिए।
जिला कलेक्टर लोक बंधु ने शनिवार को जिला मुख्यालय पर मयूर नोबेल एकेडमी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के छात्र-छात्राओं के लगाए जा रहे कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का औचक निरीक्षण किया एवं लगाए जा रहे टीके की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को लगाए जा रहे विशेष टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण किया एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि वे जिले की सभी विद्यालयों में इस आयु वर्ग तक के बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण तीन दिवस में करवाना सुनिश्चित करे। 
उन्होंने सभी विद्यालयों में कोरोना क्लास लगाकर कोरोना बचाव के लिए मास्क अनिवार्य रूप से लगाने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, कोविड उपयुक्त व्यवहार करने, बार-बार साबुन से हाथ धोने की जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि  प्रत्येक विद्यार्थी को टास्क देकर कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित करे एवं यह भी समझाईश करे कि वे अपने अभिभावकों को बताएं कि कोरोना बचाव के लिए परिवार के जिस सदस्य ने अभी टीका नहीं लगाया है या एक ही टीका लगाया है, उन्हें टीका लगाने के लिए बतावे।
  भ्रमण के दौरान उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी एल विश्नोई
उपस्थित थे।
जिला कलक्टर के निर्देशों की पालना में जिले की समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के छात्र-छात्राओं के कोविड का टीका लगाने के लिए विशेष कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा इस आयु वर्ग के विद्यार्थियों का टीकाकरण किया जा रहा है।
सभी बच्चो के टीके लगाने की बात संस्था प्रधानों को कहा गया है। इसके साथ ही लोगों को भी कहा जा रहा हैं कि जिसने भी अभी तक कोविड का टीका नहीं लगाया है, वे भी अनिवार्य रूप से टीका लगाए।
-0-





शुक्रवार, 7 जनवरी 2022

शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत कार्यवाही शिव में तीन जगह कार्रवाई कर लिए सैंपल

 बाड़मेर, 07 जनवरी। संपूर्ण राज्य में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रहा है।

इस कड़ी में शुक्रवार को खाद्य टीम खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर भूराराम गोदारा के नेतृत्व में शिव कस्बे में पहुंची तथा शिव उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार नायब तहसीलदार बाबूलाल मीणा व खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा मय पुलिस जाब्ते के कस्बे में पहुंचते ही समस्त प्रतिष्ठान बंद होते गये। कुछ मिठाइयों की दुकाने खुली रही मैं0 जनता स्वीट से मिठाई पेठा,  मैसेज खेतेश्वर स्वीट से कलाकन्द और बारूपाल पिकअप सेंटर से मिर्ची पाउडर का नमूना जांच वास्ते लिया गया तथा नमूने जांच हेतु लेब मे भेजे गये। उपखंड अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
-0-

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 103339 नवीन मतदाताओं के आवेदन प्राप्त

बाड़मेर, 07 जनवरी। निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए गए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अर्हता दिनांक 01 जनवरी, 2022 के अन्तर्गत जिले में कुल 103339 नवीन मतदाताओं के आवेदन पत्र प्राप्त किए गए है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अपर कलक्टर) ओम प्रकाश विश्नोई ने बताया कि कार्यक्रम के अन्तर्गत वे समस्त मतदाता जिन्होने अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाया अथवा संशोधन कराया है, वे आयोग की वेबसाइट मबपण्हवअण्पद अथवा नेशनल सर्विस वोटर पोर्टल छटैच् अथवा वोटर हेल्पलाइन एप्प के माध्यम से अपना ई-ईपीक आज ही डाउनलोड कर सकते है। जिले में 12 वे राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 2022 के अवसर पर समस्त नवीन मतदाताओं को भौतिक ईपीक कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। उन्होने बताया कि यदि किसी मतदाता को भौतिक ईपीक कार्ड समय पर प्राप्त ना हो तो वे अपने बीएलओ अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।
-0-

जिला कलेक्टर ने किया नंदघर पर दिए जाने वाले बर्तनों के वितरण का शुभारम्म

 बाड़मेर, 07 जनवरी। जिला कलेक्टर लोक बंधु एवं केयर्न सीएसआर हेड हरमीत सेहरा के कर कमलो द्वारा नंदघर परियोजना के अंतर्गत नंदघरों पर दिए जाने वाले 15 तरह के बर्तनों के वितरण का शुभारम्भ गुरूवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में किया गया।

  शुभारम्भ के दौरान सरुपानी मालियों की ढाणी तथा नंदघर से आये कार्यकर्ता, सहायिका तथा आशा को नंदघर के लिए बर्तनों का सेट उपलब्ध कराया गया।
  इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित, नंदघर टीम से केयर्न के डिप्टी हैड सीएसआर राहुल गुप्ता, प्रोग्राम मैनेजर आयुषी कालरा तथा चेतना संस्था से परियोजना समन्वयक जय श्री सोनी, सुपरवाईजर दीपाराम, खेता खान, शारदा, रेखा, फील्ड फैसिलिटेटर भी उपस्तिथ रहें।
नंदघर कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह सभी समान गरम खाना बनाने, उसे अलग अलग रखने तथा बच्चो को परोसने के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे तथा वे सामानों की सुरक्षा तथा उपयोग की जिम्मेदारी लेंगे। जिला कलक्टर लोक बंधू ने वेदांता केयर्न फाउंडेशन तथा चेतना संस्था को धन्यवाद ज्ञापित किया तथा परियोजना के उद्देश्य एवं कार्य  की सराहना की।
इस दौरान 49 नंदघरों के 3 से 6 वर्ष के बच्चो के लिए गरम खाना बनाने के उपयोग में आने वाले बर्तनों को महिला एवं बाल विकास विभाग को सुपुर्द किए गए। वेदांता केयर्न फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से सामानों में पीजन कंपनी का एलपीजी गैस स्टोव, कुकर, भगोना, ढक्कन, लोहे की बड़ी कढाई, सरवा/डंडे वाला लौटा, खुरपा, सब्जी वाला बड़ा चम्मच, स्टील के डब्बे तथा बरणी, स्टील की टंकी, चावल छलनी, छिलने तथा सब्जी काटने वाला चाकू, लाइटर शामिल है जो सभी 49 नंदघरो पर दिए जायेंगे।
-0-




भारतीय सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने सांझा किए अनुभव

जिला कलेक्टर को दिया योजनाओं के क्रिन्यावयन का फीडबेक

बाड़मेर, 07 जनवरी। भारतीय सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने अपनी विलेज विजिट के समापन पर शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में जिला कलक्टर लोक बंधु से मुलाकात कर जिले में विभिन्न स्थानों पर भ्रमण के दौरान ग्रामीण परिवेश, जनजीवन, शिक्षा, कृषि समेत ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं से जुड़े अपने अनुभव सांझा किए।
इस अवसर पर भारतीय सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने बताया कि भ्रमण के दौरान उन्होने विभिन्न विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होने राउमावि ढोक के भ्रमण के दौरान स्कूली छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों से मुखातिब होकर उनकी शिक्षा एवं भविष्य के सपनों एवं केरियर को लेकर चर्चा की तथा उन्हे मोटिवेट किया। उन्होने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं सिंचित क्षेत्र, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवार की समस्याओं, ग्रामीण स्कूलों में समस्याओं, बालिका विवाह समेत विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी कराई। बेच टॉपर शुभम कुमार ने जिला प्रशासन का आभार जताया।
इस मौके पर जिला कलक्टर लोक बंधु ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न बिन्दुओं से जुड़े अनुभव आपके काम आएंगे।
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू की मौजूद रहें।
-0-





लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...