सोमवार, 10 जनवरी 2022

कोरोना रोकथाम को वार्ड स्तरीय निगरानी समितिया गठित

बाड़मेर, 10 जनवरी। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005  की धारा 51 से 60, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं गृह विभाग राजस्थान के आदेशानुसार कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए जिले में नगर परिषद क्षेत्र बाड़मेर एवं बालोतरा में वार्ड स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया ागया है।

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण लोक बंधु ने बताया कि वार्ड स्तरीय निगरानी समिति में स्थानीय पार्षद, सफाई निरीक्षक, बीट कॉन्स्टेबल, एएनएम/स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, इन्सीडेन्ट कमाण्डर द्वारा नामित कर्मचारी/जन प्रतिनिधि सदस्य होंगे तथा बूथ लेवल अधिकारी (बी.एल.ओ.) संयोजक होंगे।
उक्त वार्ड स्तरीय निगरानी समिति वार्ड/मौहल्ले स्तर पर स्थानीय निवासी की समिति गठित कर उसका सुचारू रूप से क्रियाशील होना, होम क्वारंटाइन व्यवस्था की गहन निगरानी एवं उल्लंघन करने वालों की सूचना इन्सीडेन्ट कमाण्डर को तत्काल देना, स्थानीय व्यक्तियों/जन प्रतिनिधियों के सहयोग से वार्ड में कोरोना रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान संचालित करना, वार्ड में कोरोना संक्रमण रोकथाम हेतु आवश्यकता अथवा निर्देशों पर डोर टू डोर सर्वे में सर्वेदलों का सहयोग करना, इन्सीडेन्ट कमाण्डर/उपखण्ड स्तरीय समिति के निर्देशों की पालना करना, वार्ड में कोरोना संक्रमण रोकथाम हेतु चिन्हित व्यक्तियों को सेम्पलिंग हेतु प्रोत्साहित करना, वार्ड में टीकाकरण के शत प्रतिशत लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु जामजन को प्रोत्साहित करना, वार्ड में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम हेतु जारी गाईडलाईन/निर्देशों की पालना करने हेतु समझाईश कना तथा इन्सीडेन्ट कमाण्डर, चिकित्सा विभाग, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम के दलों का सहयोग करना इत्यादि कार्य सुनिश्चित करेंगे। आदेशानुसार संबंधित नगर परिषद आयुक्त उपरोक्तानुसार वार्ड स्तरीय निगरानी समितियों का गठन कर उन्हें तत्काल सक्रिय कर उपरोक्त दायित्सों का निर्वहन करवाना सुनिश्चित करेंगे।
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