मंगलवार, 27 जून 2023

ईदुलजुहा पर्व आयोजन के मध्यनजर, कानून व्यवस्था के लिए क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त

बाडमेर, 27 जुन। जिला मजिस्टेªट एवं जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने एक आदेश जारी कर गुरूवार, 29 जून को ईदुलजुहा पर्व आयोजन के मध्यनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 22 के तहत क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त किये है।

जिला मजिस्टेªट एवं जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित द्वारा जारी आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर को बाडमेर शहर, उपखण्ड मजिस्टेªट बालोतरा को बालोतरा शहर, उपखण्ड मजिस्टेªट शिव को उपखण्ड क्षेत्र शिव, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना को तहसील क्षेत्र सिवाना, उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौहटन को उपखण्ड क्षेत्र चौहटन, उपखण्ड मजिस्टेªट बायतु को उपखण्ड क्षेत्र बायतु, उपखण्ड मजिस्ट्रेट गुड़ामालानी को उपखण्ड क्षेत्र गुड़ामालानी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामसर को उपखण्ड क्षेत्र रामसर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोरीमन्ना को उपखण्ड क्षेत्र धोरीमन्ना, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिणधरी को उपखण्ड क्षेत्र सिणधरी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सेड़वा को उपखण्ड क्षेत्र सेड़वा एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गडरारोड़ को उपखण्ड क्षेत्र गडरारोड़ के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
इसी प्रकार तहसील क्षेत्र बाड़मेर (ग्रामीण), पचपदरा (ग्रामीण) एवं समदड़ी के लिए संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªटों को मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है। उक्त मजिस्टेªट को निर्देश दिये गये है कि वे पर्व के दौरान अपने-अपने क्षेत्र के उप अधीक्षक पुलिस व थानाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कानून व्यवस्था बनाये रखने की पालना सुनिश्चित करेंगे। उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुख्यालय व तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सहायक कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करेंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट तथा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट अपने-अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था व निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
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