सोमवार, 26 जून 2023

कृषि विभाग की तारबन्दी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में 7000 हजार कृषक लाभाविंत होगें

बाड़मेर, 26 जुन। इस वर्ष कृषि विभाग की तारबन्दी योजना में पिछली वर्ष की अपेक्षा 10 गुना कृषको को तारबन्दी में लाभाविंत किया जायेगा अर्थात सात हजार से अधिक कृषको को लाभाविंत किया जायेगा।

जिला परिषद कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक किशोरी लाल वर्मा ने बताया कि सामान्य कृषको को एक हेक्टर अर्थात 400 रनिंग मीटर तक लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 40000 रूपये लघु सीमान्त कृषको को लागत का 60 प्रतिशत अधिकतम 48000 रूपये देय होगें। तारबन्दी हेतु 15 हैक्टर भूमि आवश्यक है अगर किसी कृषक के पास कम भूमि है तो उसके पैरीफैरी के कृषक को मिलाकर आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि सामुदायिक तारबन्दी हेतु न्यूनतम 10 कृषको का समूह न्यूनतम 5 हैक्टर भूमि एक स्थान पर होना आवश्यक है। इस स्थिति में इकाई लागत का 70 प्रतिशत अधिकतम 56000 रूपये प्रति 400 रनिंग मीटर की दर से कम होने पर प्रो-रेटा वैश पर कृषक अनुदान दिया जायेगा। जिन कृषको द्वारा पूर्व में आवेदन किया है उनको अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा पूर्व के आवेदित कृषको के दस्तावेजो जांच की जा रही है तथा जिन दस्तावेजो में कमी है तो उनको वापिस कृषक के पास रिवर्ट किया जा रहा है। अतः कृषको से निवेदन है कि वे अपने मोबाईल एवं संबंधित ई-मित्र से सम्पर्क कर आक्षेप पूर्ति कर आवेदन पुनः इस कार्यालय को समय अवधि में भिजवा सकते है। इसके लिये केवल 15 दिवस का समय दिया जाता है, अतः कृषक सतर्क रह कर उक्त कार्यवाही कर लाभ प्राप्त कर सकते है। अगर किसी कृषक के पास उस खेत की पैरीफैरी में 400 रनिंग मीटर से अधिक होती है तो कृषक अपने संसाधन से कराएंगे।
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