मंगलवार, 28 मार्च 2023

भार एवं यात्री वाहनों के बकाया टैक्स का दोगुना वसूला जावेगा जुर्माना

बाड़मेर, 28 मार्च। राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम 1951 की धारा 5 सहपठित नियम 1951 के नियम 4 के अनुसार वर्तमान में 16500 किलोग्राम से अधिक के भार वाहनों का अग्रिम वित वर्ष का मोटरयान कर 15 मार्च तक तथा मासिक टैक्स देने वाले यात्री वाहनों का मोटरयान कर  संबंधित माह की 7 तारीख तक अग्रिम रूप से संदत (जमा) कराया जाना आवश्यक हैं।

जिला परिवहन अधिकारी ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि ऐसी स्थिति में वाहन स्वामी, वाहन कब्जाधारक एवं नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति अपने वाहन का निर्धारित समयावधि में टैक्स जमा नही कराकर कराधान अधिनियम 1951 की धारा 11 के अन्तर्गत अपराध कारित करते है। जिसका शमन कराधान नियम 1951 के नियम 32 के अन्तर्गत कराधान अधिकारी द्वारा अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता के अनुसार वाहन के लिए संदेय वार्षिक कर का दोगुना राशि तक जुर्माना लगाया जावेगा।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जारी एमनेस्टी योजना के तहत 31 मार्च तक पुराना बकाया कर जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी पर शत प्रतिशत छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त खनन विभाग से प्राप्त ई-रवाना के चालानों पर भी 95 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। वाहन स्वामी ऐमनेस्टी योजना का लाभ उठावें एवं बकाया कर समय पर जमा करावे एवं असुविधा से बचें।
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