बुधवार, 8 मार्च 2023

ओलावृष्टि से फसल खराबे की सूचना 72 घंटे में देनी होगी

टोल फ्री नंबर पर कॉल कर किसान सीधी जानकारी दे सकेंगे

बाड़मेर, 08 मार्च। जिले में ओलावृष्टि और बारिश से फसल खराबे की सूचना 72 घण्टे में किसानो बीमा कंपनी को अनिवार्य रूप से देनी होगी।
  जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि जिले में दो तीन दिन से हो रही बरसात और ओलावृष्टि से फसल खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत नुकसान की भरपाई के लिए 72 घण्टे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को सूचना देना जरूरी है। उन्होंने बताया कि जिले में वर्तमान में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों में नुकसान होने की आशंका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत बीमित फसल में नुकसान होने पर किसान को व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
  जिला कलेक्टर ने बताया कि रबी में बीमित फसल को नुकसान होने पर घटना घटने के 72 घण्टे में जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को सूचना देना आवश्यक है। किसान फसल में हुई हानि की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा प्रभावित किसान जिलों में कार्यरत बीमा कंपनी, कृषि कार्यालय अथवा संबंधित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते हैं। परन्तु किसान द्वारा घटना घटने के 72 घण्टे में संबंधित बीमा कम्पनी को सूचित किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि बाडमेर जिले के किसान एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 18004196116 पर खराबे की सूचना दे सकते हैं।
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