बाड़मेर, 01 मार्च। वित्त विभाग एवं निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार 01 अप्रैल, 2004 से पूर्व के जिन कार्मिकों को भवन निर्माण एवं मरम्मत हेतु अग्रिम ऋण प्रदान किये गये थे उन समस्त लम्बित प्रकरणों में बकाया राशि वसूल कर अदेय प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।
जिला कोषाधिकारी जसराज चौहान ने बताया कि जिले के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने अधीन समस्त कार्मिकों की सेवा पुस्तिका की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि जिनकी सेवा पुस्तिका में भवन निर्माण एवं मरम्मत ऋण का इन्द्राज है किन्तु अदेय प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है, इससे संबंधित पूर्ण सूचना सात दिवस में कोषालय को उपलब्ध करवाये साथ ही ऐसे प्रकरण में जनलेखा समिति द्वारा साक्ष्य लिया जाना है, इसलिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए इस संबंध में अधीनस्थ कार्मिकों को भी सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित करें ताकि अदेय प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही कोषालय स्तर से की जा सकें।
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