गुरुवार, 9 फ़रवरी 2023

राज्य सरकार की सिलिकोसिस नीति बनेगी सहारा

रोग से मौत होने पर मिलेगी तीन लाख की सहायता

बाड़मेर, 09 फरवरी। राज्य में सिलिकोसिस पीड़ित एवं उनके परिवारजनों की सहायता एवं पुनर्वास के लिए 03 अक्टूबर, 2019 को माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान न्यूमोकोनोसिस (सिलिकोसिस) नीति, 2019 लागू की गयी। राजस्थान न्यूमोकोनोसिस (सिलिकोसिस) नीति, 2019 को राज्य फ्लेगशिप योजना में शामिल किया गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पुखराज सारण ने बताया कि सिलिकोसिस बीमारी खासतौर पर खनन, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सेंड स्टोन से मूर्ति बनाने जैसे काम में लगे श्रमिकों को होती है। योजना के अंतर्गत पीड़ितों की स्क्रीनिंग, उपचार एवं प्रमाणीकरण के साथ उनके आश्रितों को सहायता एवं पुनर्वास किया जाता है।
उन्होंने बताया कि सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर रोगी को 3 लाख रुपये देय हैं। सिलिकोसिस रोगी की मृत्यु के उपरांत अंतिम संस्कार हेतु 10 हजार रुपये एवं परिवारजनों को 2 लाख रुपये देय हैं। सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन 1,500 रुपये प्रतिमाह का प्रावधान है। सिलिकोसिस विधवा पेंशन के अंतर्गत 55 वर्ष की आयु तक 500 रुपये प्रतिमाह, 55 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक 750 रुपये प्रतिमाह, 60 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपये प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु पर 1,500 रुपये प्रतिमाह देय हैं। सिलिकोसिस पीड़ित परिवार के बच्चों को पालनहार योजना के अन्तर्गत 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को 500 रुपये प्रतिमाह, 6 से 18 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपये प्रतिमाह एवं प्रत्येक बच्चे को 2,000 रुपये वार्षिक एकमुश्त सहायता दी जाती है। सिलिकोसिस पीड़ित के परिवार को आस्था कार्डधारी परिवार के समान समस्त सुविधाओं यथा एन.एफ.एस.ए. आदि से लाभान्वित किया जाता है। योजना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक जिले में सिलिकोसिस पेशनर की संख्या 764 है जिसके अन्तर्गत 294 सिलिकोसिस पालनहार परिवारों की के 601 बच्चे जुड़े है।
सिलिकोसिस बीमारी के तीन मुख्य कारण
खनिज सैण्डस्टोन का असुरक्षित खनन कार्य। खनिज क्वार्टज की असुरक्षित ग्रीडिंग। खनिज सैण्डस्टोन की कवरिंग।
सिलिकोसिस बीमारी से बचने के तीन मुख्य उपाय
खनिज सैण्डस्टोन के खनन कार्य में वेट ड्रिलिंग एवं मास्क का उपयोग। खनिज क्वार्टज की ग्रीडिंग एवं खनिज सैण्डस्टोन की कवरिंग में मास्क एवं पानी का छिड़काव करना।
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