मंगलवार, 17 जनवरी 2023

दस साल पहले बने आधार कार्ड को अपडेट कराना जरूरी, यूआईडीएआई ने जारी किए दिशा निर्देश

आधार डेटा किया जा सकता है ऑनलाईन अपडेट

बाड़मेर, 17 जनवरी। यूआईडीएआई नई दिल्ली ने 10 वर्ष पूर्व बने तथा बाद के वर्षों में अपडेट नहीं हो पाए आधार कार्ड्स के धारकों से कहा है कि वे अपने आधार कार्ड के डेटा को अपडेट कर लें।
  सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सयुक्त निदेशक मोहन कुमार सिंह चौधरी ने बताया कि सभी आधार नम्बर धारकों को यूआईडीएआई द्वारा दस्तावेज अपडेट की सुविधा निर्धारित शुल्क के साथ प्रदान की गई है, जिसके द्वारा आधार नम्बर धारक व्यक्तिगत पहचान के प्रमाण (पीओआई) और पते के प्रमाण (पीओए) दस्तावेजों को आधार डेटा में अपडेट कर सकता है। इस सुविधा को यूआईडीएआई के माय आधार पोर्टल पर ऑनलाईन एक्सेस किया जा सकता है अथवा किसी भी नजदीकी आधार नामांकन केन्द्र पर जाकर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यूआईडीएआई नई दिल्ली के निर्देशानुसार ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने अपना आधार 10 वर्ष पूर्व बनवाया था एवं इसके उपरान्त विगत वर्षों में अपडेट नही करवाया है ऐसे आधार धारकों को दस्तावेज अपडेट करवाना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि आधार नम्बर का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं में सत्यापन के लिये किया जाता रहा है। इसे देखते हुए यूआईडीएआई ने यह निर्देश जारी किए हैं। इनमें स्पष्ट किया गया है कि इन योजनाओं व सेवाओं का लाभ उठाने के लिये आधार नम्बर धारकों को अपने नवीनतम व्यक्तिगत विवरण से आधार डेटा को अपडेट रखना जरूरी होता है ताकि आधार नम्बर धारक के प्रमाणिकरण व सत्यापन में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
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