मंगलवार, 17 जनवरी 2023

अजा-जजा परिवारो को मिलेगी चिरंजीवी योजना की सौगात

प्रत्येक पंचायत समिति पर दस लाख रूपए व्यय होंगे

बाड़मेर, 17 जनवरी। जिले में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से वंचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के परिवारांे को स्वास्थ्य बीमा की सौगात मिलेगी। इसके लिए पन्द्रहवें वित आयोग के जरिए प्रत्येक पंचायत समिति में 10 लाख रूपए प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। बाड़मेर जिला प्रशासन एवं जिला परिषद ने यह अभिनव पहल की है।
  जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि पन्द्रहवें वित आयोग मंे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ग्रामीण इलाकांे मंे रहने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के परिवारांे को लाभांवित करने का प्रावधान है। इनके प्रीमियम का व्यय जिला परिषद एवं पंचायत समिति स्तर पर उपलब्ध राशि से वहन किया जा सकता है। उन्हांेने बताया कि वंचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारांे को स्वास्थ्य बीमा से लाभांवित करवाने के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पंजीकरण शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए है। इसके लिए संबंधित पंचायत समितियांे मंे अतिरिक्त विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
  मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश विश्नोई ने बताया कि अतिरिक्त विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी अपने कलस्टर मंे महिला एवं बाल विकास विभाग तथा चिकित्सा विभाग के कार्मिकांे से समन्वय स्थापित कर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से वंचित परिवारांे का शत-प्रतिशत पंजीकरण करवाएंगे।  
ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरांे का आयोजन
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से वंचित परिवारांे का पंजीकरण करवाने के लिए मंगलवार को विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालयांे पर शिविरांे का आयोजन किया गया। इस दौरान वंचित परिवारांे का पंजीकरण करते हुए पालिसी दस्तावेज वितरित किए गए।
क्या है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक परिवार के लिए 10 लाख का केशलेस बीमा कवरेज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकारी एवं इस योजना से जुड़े अस्पतालांे मंे निर्धारित सीमा तक निःशुल्क उपचार करवाया जा सकता है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। इनका बीमा प्रीमियम राज्य सरकार की ओर से वाहन किया जाता है। लघु एवं सीमांत कृषक, संविदा कर्मी एवं अन्य लाभार्थी स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं या फिर ई-मित्र पर करवा सकते हैं। इनका बीमा प्रीमियम राज्य सरकार की ओर से वाहन किया जाता है। इसके अलावा अन्य परिवारों को 850 रूपए प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा। आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना अनिवार्य है। जन आधार कार्ड नहीं होने पर सर्वप्रथम जन आधार नामांकन करवाना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ 1 मई 2021 से दिया जा रहा है।
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