मंगलवार, 17 जनवरी 2023

पशुधन बीमा योजना प्रारंभ, प्रत्येक परिवार में पांच पशुओं का होगा बीमा

बाडमेर, 17 जनवरी। पशुपालन विभाग बाडमेर के नेहरू नगर स्थित कार्यालय में मंगलवार को पशधनु बीमा योजना को लेकर बैठक व संगोष्ठी आयोजित हुई। जिसमें जिले के समस्त नोडल अधिकारी, पशु बीमा मित्र, जिला स्तरीय अधिकारी व संबधित बीमा कंपनी के अधिकारी मौजूद रहें।

      पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. विनयमोहन खत्री ने बताया कि बीते दिनों लंपी रोग ने जिले सहित समूचे प्रदेश का पशुधन प्रभावित हुआ था। इस रोग के कारण गोवंश की मौत होने से पशुपालकों पर दोहरी मार पड़ी। दूधारू पशु की मौत के बाद कई पशुपालकों के सामने घर का खर्चा निकालना मुश्किल हो गया था। परेशानी के इस वक्त में सरकार ने पशुपालकों को संबल प्रदान करते हुए पांच साल से बंद बहुप्रतीक्षित पशुधन बीमा योजना को फिर से शुरू कर दिया है। केन्द्र सरकार ने नेशनल लाइव स्टोक मिशन के तहत रिस्क मैनेजमेंट के तहत संचालित पशुधन बीमा योजना को फिर से शुरू कर दिया है। द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को जिले में 1000 पशुओं का बीमा करने के लिए अधिकृत किया गया है। बैठक में जिले के प्रत्येक पशु चिकित्सक को 20 पशुओं का बीमा करवाने का लक्ष्य आवंटित कर यथाशीघ्र प्रगति लाने के निर्देश दिए गए।
      उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार के अधिकतम पांच पशुओं का बीमा किया जाएगा। उन्होने बताया कि योजना के तहत पशुओं का बीमा करवाने के लिए बीमा का वार्षिक भुगतान 4.42 प्रतिशत पशुपालक को देना होगा, जो प्रीमियम दरें एससीएसटी व बीपीएल पशुपालकों के लिए प्रीमियम का 70 प्रतिशत अनुदान तथा अन्य संवर्ग के पशुपालकों के लिए प्रीमियम का 50 प्रतिशत अनुदान केन्द्र व राज्य सरकार वहन करेगी। पशुओं की कीमत पशुओं के स्वास्थ्य व दूध उत्पादन क्षमता के आधार पर पशु चिकित्सक व बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों की ओेर से तय की जाएगी। 
नजदीकी केन्द्र पर होगा बीमा
द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक देवेंद्रसिंह चौहान ने बताया कि पशुपालकों को बीमा कराने के लिए कई सहुुलियत प्रदान की है, बीमा कराने के लिए पशुपालकों को नजदीकी पशु चिकित्सा केन्द्र पर प्रभारी व पशु बीमा मित्र से सम्पर्क करना होगा। जहां पर वो अपने पशु का आसानी से बीमा करवा सकता है। हालांकि आवेदन पत्र, पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पशु के कान में लगे टैग सहित फोटो, बीपीएल कार्ड, एससीएसटी से संबंधित दस्तावेज की प्रति, बैंक का नाम, खाता संख्या, आईएफसी कोड, आधार कार्ड, प्रीमियम राशि पशुपालक को देनी होगी। पशु का टैग खोने पर कंपनी को 48 घंटे के अंदर इसकी सूचना देनी होगी। पशु की मृत्यु होने पर तत्काल बीमा कंपनी को सूचित कर निकटतम पशु चिकित्सक से पोस्टमार्टम करवाकर दावा भिजवाना होगा। मृत पशु का शव 24 घंटे तक बीमा कंपनी के प्रतिनिधि हेतु मौका मुआयना के लिए सुरक्षित रखना होगा।
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