बुधवार, 25 जनवरी 2023

प्रथम सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन आज से

ग्राम पंचायत स्तर पर आयोज्य ग्रामसभा के संयुक्त रूप से किया जाएगा

बाड़मेर, 25 जनवरी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 28 के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में प्रथम सामाजिक अंकेक्षण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा 26 जनवरी को आयोज्य ग्रामसभा में संयुक्त रूप से किया जाएगा।
जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 28 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 857/2015 स्वराज अभियान बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया अंतर्गत जारी निर्देशों की पालना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पारदर्शी एवं जवाबदेह रीति से कियान्वयन एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों के प्रकटीकरण एवं अंकेक्षण किया जाना है।
उन्होंने बताया कि गुरूवार 26 जनवरी को ग्राम पंचायत स्तर पर आयोज्य ग्रामसभा के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत समुचित प्रदाय एवं उचित मूल्य दुकानों के कार्यकरण की सोशल ऑडिट करना एवं पालना करने हेतु जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी व विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने क्षेत्र से संबंधित ग्राम पंचायतवार उचित मूल्य दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य इंचार्ज नियुक्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेगें।
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