बाड़मेर, 28 जून। जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक जुलाई से पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अतिरिक्त जिला कलक्टर उम्मेदसिंह रतनू ने मंगलवार को अधिकारियों की बैठक लेकर चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने हेतु अधिकाधियों को प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
अतिरिक्त जिला कलक्टर रतनू ने बताया कि अध्यक्ष राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर के अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 24-3-2022 के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ पहचान किए गए एकल उपयोग प्लास्टिक को प्रतिबंधित करता है। उक्त अधिसूचना एक जुलाई, 2022 से प्रभावी होगी। उन्होने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस हेतु विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है, साथ ही इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, विक्रय एवं उपयोग के स्थान पर वैकल्पिक उत्पाद को प्रोत्साहित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही उन्होने जिले में वैकल्पिक उत्पादों के उपयोग को बढावा देने हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने हेतु सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपतसिंह, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बालोतरा के क्षेत्रीय अधिकारी राजकुमार सेहरा, नगर परिषद आयुक्त योगेश आचार्य समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।
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