मंगलवार, 28 जून 2022

खाद्य पदार्थो मे मिलावट के मामलों पर 20 लाख का जुर्माना

बाड़मेर, 28 जून। जिले में खाद्य पदार्थो में मिलावट के 19 मामलों में अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं पीठासीन अधिकारी उम्मेद सिंह रतनू ने करीब साढ़े बीस लाख की जुर्माना राशि अधिरोपित की है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार के निर्देशन में समय-समय पर ‘‘शुद्ध के लिए युद्ध‘‘ अभियान द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने अवमानक पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाङमेर द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के विरूद्ध न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला कलेक्टर उम्मेदसिंह रतनू के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किये गए।
उक्त परिवादों पर सुनवाई उपरांत न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थो से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता को मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में मानते हुए 19 प्रकरणों मे कुल 20,40,000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
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