बुधवार, 22 जून 2022

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना

बीमित परिवार को 05 लाख तक का बीमा कवर होगा उपलब्ध

बाड़मेर, 22 जून। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा एक मई, 2022 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है, जिसका क्रियान्वयन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जा रहा है।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के उप निदेशक गिरधारीराम गोदारा ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है, जो किसी बाह्य, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो। शारीरिक चोट संदर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। मृत्यु/क्षति का सीधा संबंध दुर्घटना से होने पर ही योजना के तहत भुगतान देय होगा। उन्होने बताया कि मुख्य रूप से बीमित परिवार के किसी सदस्य की सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने, मकान के ढहने, डूबने, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण, बिजली के झटके, जलने में होने वाली मृत्यु/क्षति होने अथवा दुर्घटना के कारण पॉलिसी में उल्लेखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा दुर्घटना दिनांक से 30 दिवस के भीतर ऑनलाईन पोर्टल पर दावा प्रपत्र की पूर्ति की जाएगी। इस योजना के तहत प्रत्येक बीमित परिवार को 05 लाख तक का बीमा कवर उपलब्ध करवाया गया है।
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