बाड़मेर, 24 मई। बाड़मेर जिले के शिव उपखण्ड क्षेत्र में आमजन की सुविधा एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित रखने हेतु जिला यातायात प्रबन्धन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार कोटडा रोड़ चौराहा से गडरारोड चौराहा के मध्य के हाईवे क्षेत्र को नो पार्किंग जोन घोषित किए जाने से पूर्व प्रारूप प्रकाशन किया गया है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट लोक बंधु ने बताया कि आमजन की सुविधा एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित रखने हेतु कोटड़ा रोड चौराहा से गडरारोड चौराहा के मध्य के हाईवे क्षेत्र को नो पार्किग जोन घोषित किया जाना है। उन्होने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावित नो पार्किग जोन के बारे में यदि सर्व साघारण को कोई आपत्ति हो तो नोटिस के प्रकाशन के सात दिवस के भीतर अपना अभ्यावेदन कारण सहित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट के समक्ष कार्यालय समय में व्यक्तिशः प्रस्तुत कर सुनवाई हेतु उपस्थित हो सकते है। उन्होने बताया कि निर्धारित अवधि समाप्ति पर उपरोक्त स्थलों को राजस्थान मोटरयान नियम 1990 के नियम 8.1 के अन्तर्गत नो पार्किग जॉन के रूप में अन्तिम रूप से घोषित कर अधिसूचित कर दिया जाएगा।
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