बाड़मेर, 28 मार्च। राज्य सरकार द्वारा आबकारी बन्दोबस्त वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 हेतु राज्य की नई आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 जारी की गई है। नई आबकारी एवं मद्य संयम नीति में बदलाव किया गया है, जिसके अनुसार नई आबकारी नीति के अनुसार अब किसी भी दुकान की वार्षिक गारन्टी राशि में देशी मदिरा (आरएमएल सहित) की निर्धारित आबकारी डयूटी की राशि से अािक राशि की देशी मदिरा उठाने पर उसकी गणना वार्षिक गारंटी राशि की पूर्ति से की जाएगी।
जिला आबकारी अधिकारी विनोद वैष्णव ने बताया कि बाडमेर जिले की 198 देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों में से 88 देशी मदिरा कम्पोजित दुकानों का नवीनीकरण तथा 8 मदिरा दुकानों की सफल नीलामी हो चुकी है तथा नवीनीकरण से शेष 102 मदिरा कम्पोजित दुकानों का आवंटन ई निलामी से दिनांक 29 से 30 मार्च 2022 तक दो चरणों में भारत सरकार के उपक्रम एमएसटीसीलि के माध्यम से किया जाएगा जिसमें प्रत्येक दुकान के लिए एक न्यूनतम रिजर्व प्राईज र्निाारित की गई है जिस पर बोलीदाता अपनी बोली लगा सकता है जिसमें से उच्चतम बोलीदाता को मदिरा दुकान आवंटित की जाएगी। बोलीदाता को पिछली बोली राशि से कम से कम 10000 रूपये बढाकर बोली लगानी होगी। आबकारी विभाग की वेबसाईट https://rajexcise.gov. in पर बाड़मेर जिले की 102 मदिरा दुकानों की सूची प्रदर्शित है।
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