सोमवार, 28 फ़रवरी 2022

खाद्य पदार्थो के विक्रय हेतु धोरीमना में लाईसेन्स व रजिस्टेªशन के लिए मेगा शिविर बुधवार को

बाड़मेर, 28 फरवरी। खाद्य पदार्थो के विक्रय हेतु धोरीमना में लाइसेन्स व रजिस्टेªशन के लिए मेगा शिविर का आयोजन बुधवार 2 मार्च को पंचायत सअिमति के सामने डाक बंगला प्रांगण धोरीमना में प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक किया जाएगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बाबूलाल विश्नोई ने बताया कि जिले में चलाये जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिला कलक्टर के निर्देशानुसार चिकित्सा विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जाकर खाद्य पदार्थो के नमूने लिये जा रहे है। प्रत्येक खाद्य कारोबार कर्ता को कोई भी खाद्य पदार्थ जो मानव उपयोग में काम आता है, उसके विक्रय के लिए खाद्य अनुज्ञापत्र (लाइसेन्स/रजिस्टेªशन) बनवाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए चिकित्सा विभाग द्वारा समय-समय पर आम जन को सूचित भी किया जा रहा है। उन्होने बताया कि इससे पूर्व जिला मुख्यालय बाड़मेर पर कैम्प का आयोजन किया जाकर हाथो हाथ खाद्य अनुज्ञापत्र जारी किये गये थे।
उन्होने बताया कि इसी कडी में 2 मार्च को पंचायत समिति के सामने डाक बंगला धोरीमना में आयोजित होने वाले मेगा कैम्प में आमजन एवं खाद्य विक्रेता अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपना खाद्य अनुज्ञापत्र प्राप्त कर सकते है। उन्होने बताया कि अनुज्ञापत्र बनवाने के लिए मालिक का फोटो, परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाईट बिल, दुकान का फोटो, जीएसटी की प्रति आदि स्वयं द्वारा प्रमाण्ेिात कर साथ लाने होंगे। उन्होने बताया कि इसके बाद यदि कोई खाद्य कारोबारकर्ता के पास अनुज्ञापत्र (लाइसेन्स/रजिस्टेªशन) नहीं पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होने खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील की है कि वे मेगा शिविर में उपस्थित होकर अपने लाइसेन्स हाथो हाथ प्राप्त करे ताकि कानूनी कार्यवाही एवं भारी जुर्माने से बचा जा सकें।
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