बाड़मेर, 21 जनवरी। कोविड-19 से मृत व्यक्ति के रिश्तेदार/परिजन को राज्य सरकार द्वारा पचास हजार रूपये की अनुग्रह सहायता देय है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. विश्नोई ने बताया कि कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन लिये जा रहे है। उन्होने बताया कि अब तक 86 आवेदन प्राप्त हुए है जिसमें से 52 कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र का अधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जारी कर उनके घरेलू पते पर भिजवा दिये गये है। उन्होने बताया कि कोविड मृत व्यक्ति के रिश्तेदार/परिजन ई मित्र पर अनुग्रह सहायता राशि हेतु आवेदन कर सकते है। आवेदन के साथ बैंक पास बुक, आवेदक व मृतक दोनों के आधार कार्ड एवं अधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र सहित ई कियोस्क के माध्यम से emitra.rajasthan.gov.in पर निःशुल्क आवेदन कर सकते है ताकि पचास हजार रूपये की अनुग्रह सहायता राशि जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत की जा सकें।
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