शुक्रवार, 23 अप्रैल 2021

शुक्रवार सांय 6 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक ‘‘वीकेन्ड कर्फ्यू’’

सोमवार प्रातः 5 बजे से निजी वाहनों से अन्तर्जिला परिवहन अनुमत नहीं

बाजार में दुपहिया एवं चौपहिया वाहन से परिवहन न करने की अपील
नो मास्क-नो मुवमेन्ट की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश
बाड़मेर, 23 अप्रेल। कोविड-19 महामारी के प्रसार की श्रृखंला को प्रभावी ढंग से तोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए है।
जिला कलक्टर लोक बन्धु ने बताया कि कोविड-19 से प्रतिदिन मृतकों एवं संक्रमितों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर लॉकडाउन के बजाए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। इस संबंध में जारी नवीन दिशा-निर्देशों की पालना में जनता का पूर्ण सहयोग अपेक्षित है।
विभिन्न श्रेणी की दुकानों को खोलने का दिन एवं समय निर्धारित -
उन्होनें बताया कि सभी प्रकार की खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चक्की एवं पशुचारे से संबंधित खुदरा एवं थोक दुकानों को सोमवार से शुक्रवार को प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खोला जाना अनुमत होगा। वहीं कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें एवं परिसर सोमवार से गुरूवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक अनुमत होंगे। उन्होनें बताया कि डेयरी एवं दूध की दुकानें, मण्डियां, फल-सब्जियों की दुकाने, फूल-मालाओं की दुकाने, सब्जिया व फलों के ठेले, साईकल, रिक्शा, ऑटो-रिक्शा, मोबाईल वैन पर विक्रय करने इत्यादि को प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक अनुमति होगी। वहीं डेयरी एवं दूध की दुकाने सांय 5 से सांय 7 बजे तक भी खोली जा सकेंगी।
वीकेन्ड कर्फ्यू में अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा अत्य आवागमन बंद-
उन्होनें बताया कि शुक्रवार सांय 6 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेन्ड कर्फ्यू रहेगा। जिसमें अनुमत गतिविधियों जैसे अस्पताल आने-जाने, बैंकिंग सेवाएं, टीकाकरण, औद्योगिक, निर्माण संबंधित गतिविधियां, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड से आने जाने के अलावा अन्य आवागमन बंद रहेगा। अत्यावश्यक कार्य से की घरों से बाहर निकले।
पूर्व में अनुमत कार्यालयों के अतिरिक्त ये कार्यालय खुल सकेंगे-
जिला कलक्टर ने बताया कि पिछले आदेश में अनुमत विभागों के साथ-साथ वन एवं वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग को भी सम्मिलित कर अनुमत कार्यालयों को सांय 4 बजे तक खुला रखने की अनुमति होगी। उन्होनें बताया कि कोविड प्रबंधन से सीधे जुडे कार्यालयों के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। यदि किसी कार्यालयाध्यक्ष को कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता हो तो राज्य स्तर पर गृह विभाग एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अनुमति के पश्चात ऐसा कर सकेंगे। उन्होनें कार्मिकों के बैठने की व्यवस्थामें 2 गज की दूरी को ध्यान में रखने के निर्देश दिए है। एवं शेष कार्मिक मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे तथा घर से काम करेंगे।
रेस्टोरेंन्ट्स व निर्माण सामग्री संबंधित दुकाने खोलने की अनुमति नहीं
उन्होनें बताया कि प्रोसेस्ड फूड, मिठाई व मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेन्ट्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की सुविधा ही अनुमत होगी। निर्माण सामग्री से संबंधित दुकाने खोलने की अनुमति नहीं होंगी, केवल दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेंगी। उन्होनें बताया कि इ-मित्र एवं आधार केन्द्र को खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं बैंक एवं माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन की सेवाएं आमजन के लिए प्रातः 10 बजे से दोहपर 2 बजे तक चाले रहेंगी।
विवाह का कार्यक्रम 3 घण्टे ही अनुमत
उन्होने बताया कि विवाह समारोह में 50 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घण्टे तक का कार्यक्रम अनुमत होगा। शादी समारोह से संबंधित पूर्व में दिये गये कपडे सिलाई, आभूषण इत्याादि के ऑर्डर की होम डिलीवरी की जा सकेगी। उन्होनें बताया कि विवाह के संबंध में उपखण्ड अधिकारी किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजकर सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाईजेशन व विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाएं एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
निजी वाहनों से सम्पूर्ण राज्य में यात्रा अनुमत नहीं
उन्होनें बताया कि निजी यात्री वाहन (बसों) से ड्राइवर के साथ 50 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ अत्यावश्यक एवं इमरजेंसी सेवाओं के लिए अनुमति होगी। वहीं समस्त राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा मेडिकल इमरजेंसी व अन्य अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की यात्रा सोमवार 26 अप्रेल को प्रातः 5 बजे के पश्चात अनुमत नहीं होंगी। निजी बसों में बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत यात्री अनुमत होंगे।
पेट्रोल/डीजल पम्प एवं एलपीजी सेवाएं दोपहर 12 बजे तक-
उन्होनें बताया कि निजी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी सेवा प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनुमत होगी। सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए आउटलेट यथा समय तक खोलने की अनुमति होगी।
यह आदेश 25 अप्रेल को प्रातः 5 बजे से होगा प्रभावी
उन्होनें बताया कि उक्त जारी आदेश सम्पूर्ण राज्य में रविवार प्रातः 5 बजे से प्रभावी होगा।
-0-

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...