बाड़मेर, 14 दिसम्बर। जिले के सभी व्यपारियों को उनके द्वारा उपयोग लिये जा रहे कांटे बाट एवं इलेक्ट्रोनिक कांटे का सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए है।
विधिक माप विज्ञान अधिकारी महेश चन्द्र जांगिड़ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जिनके पास कांटे बाट के पुराने दस्तावेज नहीं है, उन्हें एक बारीय पैनल्ट में दिसम्बर, 2021 तक छूट प्रदान की गई है। उन्होने सभी व्यापरियों को निर्देशित किया है कि वे अपने कांटे बाट एवं इलेक्ट्रोनिक कांटे का अपनी एसएसओ आईडी से म. ज्न्स्।ड।छ पोर्टल से आवेदन कर ले जिससे उनका सत्यापन हो सके। इसके पश्चात् विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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