शुक्रवार, 3 दिसंबर 2021

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना का एक जनवरी से आगाज

 बेरोजगार युवा अब करेंगे राजकीय कार्यालयों में इर्न्टनशिप

अकुशल बेरोजगारों को लेना होगा अनिवार्य प्रशिक्षण
बाड़मेर, 03 दिसम्बर। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021-22 अनुसार पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2019 को और बेहतर बनाते हुए राजस्थान राज्य में स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने एवं योजना को कौशल एवं रोजगार से जोड़ने हेतु ‘‘मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना-2021‘‘ एक जनवरी 2022 से लागू होगी।
योजना की मॉनिटरिंग को कमेटी
मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना की मॉनिटरिंग एवं विभागों में इर्न्टनशिप के लिए जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में 25 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। जिला कलक्टर लोक बंधु ने सभी विभागों को अपनी क्षमतानुसार एवं आवश्यकतानुसार बेरोजगार अशार्थियों को इर्न्टनशिप करवाने में सहयोग करने के निर्देश दिए। उन्होनें विभागाध्यक्षों को इन्टर्नशिप लागू होने से पूर्व अपने कार्यालय की क्षमता अनुसार संख्या बताने को कहा।
प्रतिदिन 4 घण्टें इंटर्नशिप अनिवार्य
जिला रोजगार अधिकारी श्रवण चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अन्तर्गत प्रात्र लाभार्थियों को 1 जनवरी 2022 से कौशल प्रशिक्षण एवं इन्टर्नशिप करना अनिवार्य होगा। इन्टर्नशिप भत्ता प्राप्ति तक निरंतर जारी रखनी होगी। पूर्व में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक को कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होनें बताया कि इस योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाला आशार्थी प्रदेश के किसी भी राजकीय विभाग एवं उपक्रम में व्यावहारिक कार्य अनुभव हेतु प्रतिदिन 4 घण्टे अपनी सेवाएं देगा।
ये होंगे कार्य
उन्होने बताया कि इन्टर्नशिप में चिरंजीवी योजना में हर अस्पताल में हेल्प डेस्क बनाकर वहां पर लाभार्थियों द्वारा कार्य किया जा सकेगा। साथ ही 181 पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण के फिजिकल वेरिफिकेशन का कार्य भी इनसे करवाया जा सकेगा। उन्होनें बताया कि इन्टर्नशिप कर रहे लाभार्थियों को एक विजिबल पहचान दी जावेगी। इसके तहत लाभार्थी को कार्यस्थल पर टीशर्ट, कैप अथवा कोई मौसम में जैकेट पहनना जरूरी होगा, जिसपर मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना लाभार्थी इंटर्न स्पष्ट रूप से लिखा होगा।
4000 से 4500 तक मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
चौधरी ने बताया कि योजनान्तर्गत पात्र पुरूष प्रार्थी को 4000 रूपये प्रतिमाह तथा ट्रांसजेण्डर, महिला एवं विशेष योग्यजन प्रार्थी को 4500 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जा सकेगा। उन्होनें बताया कि बेरोजगारी भत्ता दो वर्ष की अधिकतम अवधि अथवा रोजगार पाने अथवा स्वयं का रोजगार पाने तक जो भी पहले हो, के लिए किया जायेगा। यदि कोई लाभार्थी नियमानुसार अपात्र हो जाता है तो उसका भता उसी दिनांक से बंद किया जायेगा। उन्होनें बताया कि प्रतिवर्ष अधिकतम दो लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देकर लाभान्वित किया जावेगा।
आवेदन प्रक्रिया
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र प्रार्थी को बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए स्थानीय रोजगार कार्यालय जहां वह पंजीकृत है, ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज ई-साइन कर अपलोड़ करने होंगे। उन्होनें बताया कि प्रार्थी आवेदन की तिथि से पूर्व स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। एक से अधिक रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होने पर प्रार्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
कौशल प्रशिक्षण
उन्होनें बताया कि कौशल प्रशिक्षण न्यूनतम 3 माह का अनिवार्य होगा। कौशल प्रशिक्षण आरएसएलडीसी के माध्यम से एवं उसके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों का मान्य होगा। यदि किसी आवेदक ने पूर्व में ही प्रोफेशनल कोर्स यथा बीएड, बीटेक, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा इत्यादि डिग्री, डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट किया हुआ हो तो तीन माह के कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।
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