बाड़मेर, 10 नवम्बर। प्रशासन गांवों के संग अभियान में लापरवाही बरतने, आबादी भूमि एवं लाभार्थी उपलब्ध होने के बावजूद भी पट्टे जारी करने का कार्य सम्पादित नहीं करने पर ग्राम विकास अधिकारी पंवारिया तला अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत सोडियार चूनाराम को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि बुधवार को पंचायत समिति चौहटन की ग्राम पंचायत सोडियार में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान के शिविर का निरीक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम सोडियार पंचायत समिति चौहटन में आबादी भूमि एवं लाभार्थी उपलब्ध होने के बावजूद भी चूनाराम ग्राम विकास अधिकारी पंवारिया तला अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत सोडियार पंचायत समिति चौहटन द्वारा शून्य पट्टे जारी करने की कार्यवाही की गई है। इस प्रकार ग्राम विकास अधिकारी चूनाराम द्वारा राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आबादी भूमि एवं लाभार्थी उपलब्ध होने के बावजूद भी पट्टे जारी करने का कार्य सम्पादित नहीं करना राजकीय कर्तव्य निर्वहन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता का घोतक है।
उन्होने बताया कि चूनाराम ग्राम विकास अधिकारी पंवारिया तला अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत सोडियार पंचायत समिति चौहटन के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के तहत उसे तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। निलम्बन काल के दौरान इनका मुख्यालय पंचायत समिति पाटोदी रहेगा एवं इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।
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