बुधवार, 24 नवंबर 2021

एमनेस्टी योजना का प्रथम चरण 30 तक

 बाड़मेर, 24 नवम्बर। अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहाकारी निगम लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की योजनाओ में 31 मार्च 2014 तक स्वीकृत किये गए ऋण प्रकरणों में वितरित की गई राशि का 20 प्रतिशत राशि जमा करवाकर शेष बकाया मूलधन, बकाया समस्त दंडनीय ब्याज से छूट का लाभ लिया जा सकेगा। योजना चरण अनुसार तीन चरणों में 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी होगी।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमीन खान मापूरी ने बताया कि योजना का प्रथम चरण 30 नवम्बर 2021 तक लागू रहेगा। प्रथम चरण में 31 मार्च 2014 तक स्वीकृत ऋण प्रकरणों में वितरित की गई राशि का 20 प्रतिशत राशि आवेदक द्वारा जमा कराई जाती है तो उसे शेष बकाया मूलधन, बकाया ब्याज एवं समस्त बकाया दंडनीय ब्याज राशि से छूट का लाभ दिया जा सकेगा।
उन्होने बताया कि बाड़मेर जिले के 31 मार्च, 2021 तक स्वीकृत ऋण प्रकरणों में कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के बकायादार प्रथम चरण में 30 नवम्बर,2021 तक आवेदन प्रस्तुत कर योजनान्तर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते है। योजनान्तर्गत ऋणी, उसके वारिस या जमानतदार को प्रथम चरण में लाभ लेने हेतु जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय बाड़मेर में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
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