मंगलवार, 14 सितंबर 2021

बीमा पॉलिसी जारी करवाने हेतु दस्तावेज भिजवाने के निर्देश

 बाड़मेर, 14 सितम्बर। जिन कार्मिकों की राज्य बीमा की प्रथम कटौती मार्च, 2021 में की गई है, उनकी बीमा पॉलिसी जारी करवाने के संबंध में आहरण एवं वितरण अधिकारियों को दस्तावेज भिजवाने को कहा गया है।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक श्याम ने बताया कि विभिन्न विभागों के कार्मिकों के मार्च, 2021 के 1646 प्रथम घोषणा पत्र बाकी है। उन्होने बताया कि राज्य बीमा पालिसी जारी करवाने एवं अधिक जोखिम वहन करने के लिए घोषणा पत्रों की आवश्यकता रहती है। उन्होने बताया कि अधिकारी/कर्मचारी के एसएसओ लॉगिन से किये गये ऑनलाईन प्रथम घोषणा पत्र को डीडीओ अपने डीडीओ लॉगिन से फॉरवर्ड किया जाना सुनिश्चित करे ताकि अधिकारी/कार्मिक की पॉलिसी जारी की जा सके। उन्होने बताया कि डीडीओ लॉगिन से फारवर्ड करने के पश्चात् एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाईन किया हुआ प्रथम घोषणा पत्र, कार्मिक के स्थायीकरण के आदेश की प्रति, मार्च, 2021 के बीमा कटौती की जीए 55, जीए 79 शिड्यूल बी एवं बीमा का कॉमन शिड्यूल की हार्ड कॉपी 30 सितम्बर तक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे अन्यथा भविष्य में किसी भी आकस्मिकता संबंधी जिम्मेदारी संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की होगी।
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