गुरुवार, 1 जुलाई 2021

जिला कलक्टर ने पूजा स्थल खोलने पर की समीक्षा

 कोविड गाईडलाईन के साथ सांय 4 बजे तक खुलेंगे धार्मिक स्थल

धार्मिक स्थलों से जुड़े व्यक्तियों का वैक्सीनेशन अनिवार्य
बाड़मेर, 01 जुलाई। जिले में धार्मिक स्थलों को सावधानीपूर्वक खोलने के संबंध में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट लोक बन्धु की अध्यक्षता में गुरूवार प्रातः बैठक आयोजित हुई।
  इस मौके पर जिला कलक्टर लोक बंधु ने विस्तृत समीक्षा के पश्चात् सर्वसम्मति से धार्मिक स्थल से जुड़े व्यक्तियों के कम से कम पहली वैक्सीन डोज लग जाने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशों की पालना करते हुए प्रातः 5 बजे से सांय 4 बजे तक धार्मिक स्थल खोले जाने की अनुमति प्रदान की। जिला कलक्टर ने कहा कि धार्मिक स्थलों में व्यक्तियों के प्रवेश पर इस तरह अंतराल रखा जावे कि एक समय में पूजा, इबादत स्थल के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी हो। उन्होने धार्मिक स्थल के पूजारियों एवं दर्शनार्थियों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क पहनना, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश, सेनेटाईजेशन का समुचित प्रबन्ध एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे फर्श, दरवाजे के हैण्डल आदि को बार-बार सेनेटाइज किया जाये, इनकी सख्ती से पालना सुनिश्चित करने को कहा।
ऑनलाईन आरती दर्शन के लिए करे प्रोत्साहित
उन्होने जिले में स्थित बड़े धार्मिक स्थल जहां स्थानीय निवासियों के साथ-साथ अन्य जिलों एवं अन्य राज्यों के व्यक्ति भी दर्शन एवं पूजा-अर्चना के लिए आते हैं, को आमजन के दर्शनों के लिए खोले जाने के संबंध में गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
विशेष मौको पर रहे सोशल डिस्टेंस
उन्होने कहा कि बड़े धार्मिक स्थलों में विशेष दिनों में दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं जुटे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो इसके लिए आरती को ऑनलाईन देखने हेतु आमजन में जनचेतना लाई जाए तथा इसका प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होने कोरोना संक्रमण को देखते हुए जहां तक संभव हो पूजा-अर्चना, उपासना, प्रार्थना और नमाज घर पर रहकर करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उपस्थित सदस्यों को निर्देश दिये, ताकि धार्मिक स्थलों पर भीड़ नहीं जुटे।
पूजा सामग्री पर प्रतिबन्ध
उन्होने बताया कि नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थल में फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने एवं घंटी बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही धार्मिक आयोजनों या धार्मिक जुलूसों की अनुमति नहीं होगी। उन्होने बताया कि धार्मिक स्थलों में दर्शन के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधियां यथा भण्डारा, सवामणी, किसी भी प्रकार का आयोजन, जागरण आदि की अनुमति नहीं होगी। उन्होने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सामान्य सुरक्षा सावधानियों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित धार्मिक स्थल बंद कराया जा सकेगा।
इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने इबादत स्थलों एवं पूजा घरों में सुरक्षा व्यवस्थाओ एवं क्राउड मैनेजमेंट पर प्रोटोकॉल निर्धारित करने को कहा। अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई द्वारा कोविड-19 के मध्यनजर धार्मिक स्थलों को सावधानीपूर्वक खोलने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों से सभी को अवगत कराया।
ये रहे मौजूद
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक आनन्द शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. विश्नोई, मॉ नागणेचिया माता ट्रस्ट कल्याणपुर के उम्मेदसिंह अराबा, श्री ब्रह्मधाम ट्रस्ट आसोतरा के रामसिंह बोथिया, श्री वांकल विरात्रा माता धमार्थ ट्रस्ट चौहटन के सगतसिंह, नाकोड़ा ट्रस्ट के हंसराज कोटडिया, रणवीरसिंह राठौड़ तथा जेठूसिंह राठौड उपस्थित रहें।
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