गुरुवार, 1 जुलाई 2021

पुराने खातों का केवाईसी अपडेट करना अनिवार्य

 बाड़मेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक


बाड़मेर, 01 जुलाई। जिन बैंके ग्राहकों द्वारा पिछले दस वर्षो से अपने बैंक खाते का संचालन नहीं किया जा रहा है, वे संबंधित बैंक शाखा में उपस्थित होकर नवीनतम केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने खाते का संचालन करें।
बैंक के प्रबंध निदेशक रामसुख ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक की जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि-2014 के अनुसार बैंक के जिन खाताधारकों द्वारा पिछले दस वर्षो या अधिक समय से खातो का संचालन नहीं किया है ऐसे खातो की राशि भारतीय रिजर्व बैंक को भेजने का प्रावधान है। बैंक के ग्राहकों को अपने खातो का नियमित रूप से संचालन व केवाईसी कागजात बैंक में नियमित अवधि में जमा कराने चाहिए। उन्होने बताया कि जिन खाताधारकों द्वारा गत दस वर्षाे या अधिक समय से खाते का संचालन नहीं किया है, वे सम्बन्धित शाखा में उपस्थित होकर नवीनतम केवाईसी दस्तावेज (फोटो युक्त पहचानपत्र, पते का प्रमाण, फोटो आदि) प्रस्तुत कर अपने खाते का संचालन करें। 10 वर्ष से अधिक समय तक खाताधारक द्वारा खाते का संचालन नही ंकिया जाता है तो ऐसे खाते में जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित कर दी जाएगी।
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