बुधवार, 30 जून 2021

मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के क्रियान्वयन हेतु समितियों का गठन

 6 जुलाई तक सहायता स्वीकृति प्रस्ताव भेजने के निर्देश

बाड़मेर, 30 जून। मुख्यमंत्री द्वारा कोराना वैश्यिक महामारी के पीड़ित परिवारों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की गई है। जिला कलक्टर (आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा) लोक बंधु द्वारा एक आदेश जारी कर मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर एवं उपखण्ड स्तर पर समितियों का गठन किया गया है।
जारी आदेशानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाड़मेर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाडमेर सदस्य तथा सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सदस्य सचिव होंगे। जिला स्तरीय समिति उपखण्ड स्तर से प्राप्त भुगतान स्वीकृति प्रस्ताव का परीक्षण कर प्रस्ताव 6 जुलाई को सायं 5 बजे तक जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित उपखण्ड स्तर हेतु समिति में विकास अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र), ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, आयुक्त नगर परिषद (शहरी क्षेत्र) एवं सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (संबंधित उपखण्ड) सदस्य होंगे।
उन्होने बताया कि उपखण्ड स्तर समिति व्यक्तिशः अपने उपखण्ड क्षेत्र में कोरोना पीड़ितों अर्थात कोविड-19 के कारण मृत्युं (तात्पर्य 01 मार्च, 2020 के पश्चात्) होने पर सहायता हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक परिवार हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र तैयार कर सहायता स्वीकृति प्रस्ताव पर अनुशंषा सहित प्रस्ताव सदस्य सचिव सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को 6 जुलाई, 2021 तक ई मेल से प्रस्तुत करेंगे। शहरी क्षेत्र हेतु नोडल अधिकारी आयुक्त नगर परिषद एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाड़मेर रहेंगे।
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