बाड़मेर, 28 मई। किसी व्यक्ति के सार्वजनिक अथवा कार्यस्थलों पर फेस मास्क अथवा फेस कवर (जिसमें नाक, मुंह समुचित रूप से ढके हुए हो) नहीं पहने पाए जाने पर एक हजार का जुर्माना लगाने संबंध्तिा अधिसूचना जारी की गई है।
जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि गृह विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार कोई व्यक्ति जो सार्वजनकि या कार्य स्थल पर फेस मास्क या फेस कवर (जिसमें नाक एवं मुंह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहने हुए हो तो एक हजार रूपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। वहीं किसी दुकानदार द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ हो, को किसी वस्तु का विक्रय करने एवं दुकान पर गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी की पालना नहीं किए जाने पर 500 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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