बाड़मेर, 28 मई। बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र में 30 मई को आयोजित होने वाले विवाह समारोह पर राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन की पालना सुनिश्चित करने के लिए बाड़मेर उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान द्वारा कार्मिकों को नियुक्त किया गया है।
बाड़मेर उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान ने बताया कि विवाह आयोजनकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाई गई 11 व्यक्तियों की सूची आयोजन स्थल के बाहर चस्पा किया जाना आवश्यक है। उन्होनंे नियुक्त कार्मिकों को उक्त सूची अनुसार व्यक्तियों की जांच करने एवं अन्य समस्त एहतियाती उपायों का निरीक्षण कर उल्लंघन पाए जाने पर उपखण्ड कार्यालय बाड़मेर में स्थापित कोविड नियंत्रण कक्ष नम्बर 02982-220009 तथा जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष 02982-222226 पर सूचना देने के निर्देश दिए है, ताकि तत्काल नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।
उन्होनें ग्राम एवं ग्राम पंचायत स्तरीय कोर कमेटी को ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले विवाह में लड़की एवं लड़के के उम्र संबंधित दस्तावेज जांच कर बाल विवाह नहीं हा उसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए है।
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