सोमवार, 10 मई 2021

एम्बूलेंस संचालन का किराया निर्धारित, निर्धारित दरों से अधिक वसूली की रोकथाम के लिए कन्ट्रोल रूम स्थापित

 बाड़मेर, 10 मई। एम्बूलेंस वाहनों द्वारा रोगियों अथवा शवों को लाने ले जाने के लिए जिला परिवहन विभाग बाड़मेर द्वारा किराया राशि निर्धारित की गई है। साथ ही निर्धारित दरों से अधिक वसूली की रोकथाम के लिए कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है।

निर्धारित एम्बूलेंस किराया
जिला परिवहन अधिकारी नितिन कुमार बोहरा ने बताया कि प्रथम 10 किमी तक (आना जाना सम्मिलित) 500 रूपये किराया राशि एम्बूलेंस संचालन के लिए निर्धारित किया गया है। 10 किमी के पश्चात मारूती वेन, मार्शल, मैक्स इत्यादि श्रेणी के वाहनों में प्रति किमी 12.50 रूपये, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, कुर्जर, रायनो इत्यादि में 14.50 रूपये तथा अन्य बड़े एम्बूलेंस या शव वाहनों में 17.50 रूपये निर्धारित किया गया है। उन्होनें बताया कि ए.सी. वाहन होने पर प्रति किमी 1 रूपये अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
उन्होनें बताया कि कोविउ मरीज एवं शव लाने ले जाने हेतु एम्बुलेंस चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पीपीई किट एवं सेनेटाईजेशन का व्यय 350 रूपये अतिरिक्त वसूल किया जा सकेगा। उन्होनें बताया कि एम्बूलेस तथा शव वाहनों का किराया दोनो तरफ देय होगा, अतः 10 किमी से अतिरिक्त चलने वाली दूरी को दोगुना करके कुल किमी की गणना की जाएगी।
उन्होनें बताया कि वाहन का रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा। साथ ही धुलाई का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा।
अधिक दर वसूली पर कन्ट्रोल रूम पर किया जा सकेगा सम्पर्क
जिला परिवहन अधिकारी बोहरा ने बताया कि निर्धारित दरों से अधिक वसूली की रोकथाम के लिए जिला परिवहन कार्यालय बाड़मेर में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। आमजन इस संबंध में दूरभाष नम्बर 7878288794 पर शिकायत दर्ज करवा सकते है।
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