सोमवार, 10 मई 2021

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 सोमवार को एक लाख से अधिक का वसूला जुर्माना

 बाड़मेर, 10 मई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार को जिले में 767 व्यक्तियों से कुल 1,09,800 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 496 व्यक्तियों से 60200 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 7 व्यक्तियों से 4500 रूपये, बायतु में 13 व्यक्तियों से 2400 रूपये, चौहटन में 15 व्यक्तियों से 3100 रूपये, सेड़वा में 24 व्यक्तियों से 5600 रूपये, सिणधरी में 11 व्यक्तियों से 2000 रूपये, शिव में 4 व्यक्तियों से 400 रूपये, रामसर में 1 व्यक्ति से 500, बालोतरा में 111 व्यक्तियों से 17900 रूपये, गुडामालानी में 1 व्यक्ति से 500 रूपये, धोरीमन्ना में 4 व्यक्तियों से 1600 तथा सिवाना में 80 व्यक्तियों से 11100 को मिलाकर कुल 767 व्यक्तियों से 1,09,800 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार तक 62515 व्यक्तियों से 1,09,69,876 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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