सोमवार, 26 अप्रैल 2021

जन आधार योजना में अब नामांकन रसीद मान्य

 मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में मानित सत्यापन की व्यवस्था लागू 

बाड़मेर , 26 अप्रेल। राज्य सरकार ने परिपत्र जारी कर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राज्य की समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए जन आधार पोर्टल से एकीकृत समस्त जन-कल्याणकारी योजनाओं में निर्बाध पंजीकरण एवं लाभ हस्तांतरण के लिए जन आधार कार्ड संख्या जारी होने तक जन आधार नामांकन रसीद संख्या उपयोग मान्य कर दिया है।
जिला कलक्टर लोकबंधू ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार जन आधार के लिए आवेदन करने वाले प्रार्थियों के दस्तावेजाें का सत्यापक अधिकारियों की ओर से निर्धारित समयावधि में सत्यापन नहीं किए जाने पर मानित सत्यापन (डीम्ड वैरीफिकेशन) की व्यवस्था, इस शर्त के साथ लागू की गई है ,कि मानित सत्यापन के प्रकरणों में त्रुटिपूर्ण पायी गयी सूचनाओं की जवाबदेही संबंधित सत्यापक अधिकारी की रहेगी।
उनके मुताबिक राज्य  सरकार के इन नए प्रवधानों से आम जनता न केवल मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना , बल्कि राज्य की समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए सुगमता से आवेदन कर सकेगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभ लेने के लिए लाभार्थी को रजिस्टे्रशन के लिए निर्धारित दस्तावेजों में जन आधार कार्ड या जन आधार संख्या आवश्यक थी, लेकिन अब जन आधार कार्ड संख्या जारी होने तक जन आधार नामांकन रसीद संख्या भी मान्य होगी। जिला कलक्टर ने बताया कि दस्तावेजों के प्रथम सत्यापन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों के अधिशाषी अधिकारी अथवा आयुक्त अधिकृत हैं । द्वितीय सत्यापन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों के लिए उपखण्ड अधिकारी पदाभिहित हैं। आवेदक की ओर से दी गई  सूचना का सत्यापन, प्रथम एवं द्वितीय सत्यापक अधिकारियों की ओर से 10-10 दिवस की निर्धारित अवधि में किया जा रहा है। इधर, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक जसवंत गौड़ ने बताया कि विधायकगण, पूर्व विधायक गण एवं राज्य के सरकारी सरकारी, निकाय, बोर्ड ,निगम आदि की कर्मचारियों, अधिकारियों तथा पेंशनरों को कैशलेस एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सीजीएचएस की तर्ज पर आरजीएचएस लागू करने की घोषणा की गई थी l उनके मुताबिक बजट घोषणा की अनुपालना वित विभाग की ओर से आरजीएचएस प्रारंभ की गई है, इस योजना में सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आरजीएचएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए जन आधार कार्ड अथवा जन आधार संख्या को आवश्यक किया गया है l उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों में निवास कर रहे विधायक गण, पूर्व विधायक एवं राज्य के सरकारी , निकाय ,बोर्ड ,निगम अधिकारियों अधिकारियों तथा पेंशनरों के परिवारों को भी को भी आरजीएचएस सुविधा प्राप्त हो सके , इसके लिए ऐसे परिवारों को जन आधार नामांकन के लिए योग्य मानते हुए इनके जन आधार कार्ड में नामांकन की सुविधा तत्काल प्रभाव से प्रदान की गई है  l

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