शुक्रवार, 19 फ़रवरी 2021

शनिवार को जिले के ई-मित्र संचालकों एवं स्थानीय सेवा प्रदाताओं को वीसी के माध्यम से ई-ऑक्शन के संबंध में दी जाएगी तकनीकी जानकारी

नई आबकारी नीति एवं ई-निलामी

बाड़मेर, 19 फरवरी। राज्य सरकार द्वारा जारी नई आबकारी नीति वर्ष 2021-22 एवं ई-निलामी के संबंध में शनिवार 20 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक जिले के समस्त ई-मित्र संचालकों एवं स्थानीय सेवा प्रदाताओं को वीडिया कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से डेमो सहित तकनीकी जानकारी दी जाएगी। साथ ही जिला स्तर पर बैठक आयोजित कर अनुज्ञाधारियों एवं शराब कारोबारियों को भी ई-ऑक्शन की जानकारी दी जाएगी।

जिला आबकारी अधिकारी देवेन्द्र दशोरा ने बताया कि जिले में 23 से 27 फरवरी तक पांच चरणों में भारत सरकार के उपक्रम एम.एस.टी.सी. के माध्यम से ई-निलामी द्वारा जिले की 198 देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों का आवंटन किया जाएगा। उन्होनें बताया कि प्रत्येक दुकान के लिए एक न्युनतम रिर्जव प्राईज निर्धारित की गई है, जिस पर बोलीदाता अपनी बोली लगा सकता है। जिसमें से उच्चतम बोलीदाता को मदिरा दुकान का आवंटन किया जाएगा। उन्हानें बताया कि बोलीदाता पिछली बोली राशि से कम से कम 5000 रूपये बढ़ाकर बोली लगा सकता है तथा एक बार में पिछली अधिकतम बोली की राशि से 5 प्रतिशत से अधिक की बोली नहीं लगाई जा सकेगी।
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