मंगलवार, 19 जनवरी 2021

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित

बाड़मेर, 19 जनवरी। प्रदेश में उद्योगों की सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्गो के व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा वितीय वर्ष 2019-20 में की गई बजट घोषणा के अनुरूप लघु उद्यमों को वितीय सहायता प्रदान किये जाने की दृष्टि से मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है।

जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक एस.आर. देवासी ने बताया कि योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वयं के उद्यम (विनिर्माण सेवा एवं व्यापार) आधारित उद्यम की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। बैंकों द्वारा स्वीकृत, वितरण ऋणों पर योजनानुसार ब्याज अनुदान उद्योग विभाग द्वारा देय होगा। उन्होने बताया कि व्यापार हेतु ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रूपये निर्धारित की गई है। पात्र व्यक्ति, संस्थागत आवेदक ऑनलाइन पोर्टल ेेवण्तंरंेजींदण्हवअण्पद पर डस्न्च्ल् प्ब्व्छ के माध्यम से जिला उद्योग केन्द्र बाड़मेर को आवेदन कर सकेंगे। दस लाख रूपये से कम ऋण के आवेदन पत्रों के सभी वांछित दस्तावेज सही पाए जाने पर बिना किसी साक्षात्कार के संबंधित बैंक शाखा को ऋण स्वीकृति हेतु अग्रेषित किया जाएगा। दस लाख से अधिक ऋण आवेदन पत्रों पर गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
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