बुधवार, 29 जुलाई 2020

ईदुलजुहा के पर्व पर कानून व्यवस्था के लिए क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त

बाडमेर, 29 जुलाई। जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने एक आदेश जारी कर 1 अगस्त को मनाए जाने वाले ईदुलजुहा पर्व के आयोजन के मध्यनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 22 के तहत क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त किये है।
जिला मजिस्टेªट मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर को बाडमेर शहर, उपखण्ड मजिस्टेªट बालोतरा को बालोतरा शहर, उपखण्ड मजिस्टेªट शिव को उपखण्ड क्षेत्र शिव, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना को तहसील क्षेत्र सिवाना, उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौहटन को उपखण्ड क्षेत्र चौहटन, उपखण्ड मजिस्टेªट बायतु को तहसील क्षेत्र बायतु, उपखण्ड मजिस्ट्रेट गुड़ामालानी को उपखण्ड क्षेत्र गुड़ामालानी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामसर को उपखण्ड क्षेत्र रामसर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोरीमन्ना को उपखण्ड क्षेत्र धोरीमन्ना, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिणधरी को उपखण्ड क्षेत्र सिणधरी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सेडवा को तहसील क्षेत्र सेड़वा एवं धनाऊ, उपखण्ड मजिस्ट्रेट गड़रारोड़ को उपखण्ड क्षेत्र गड़रारोड़ के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार तहसील क्षेत्र बाड़मेर ग्रामीण, पचपदरा ग्रामीण, समदड़ी, एवं गिडा के लिए संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªटों को मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है। उक्त मजिस्टेªट्््स को निर्देश दिये गये है कि वे उक्त पर्व के दौरान अपने-अपने क्षेत्र के उप अधीक्षक पुलिस एवं थानाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कानून व्यवस्था बनाये रखने की पालना सुनिश्चित करेंगे। उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुख्यालय के तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अतिरिक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करेंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट तथा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में शांति एवं निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
-0-

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...