बाड़मेर, 30 सितम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान बुधवार को जिले में 62 व्यक्तियों से 12100 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र चौहटन में 11 लोगों से 2200, सिणधरी में 2 लोगों से 200, शिव में 36 लोगों से 7200, गडरारोड में 1 व्यक्ति से 200, गुडामालानी में 2 लोगों से 400, धोरीमना में 8 लोगों से 900 तथा सिवाना में 2 लोगों से 1000 को मिलाकर कुल 62 लोगों से 12100 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 7128 लोगों से कुल 13,35,800 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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