बुधवार, 1 जुलाई 2020

बाड़मेर शहर के नेहरू नगर, महावीर नगर एवं रायकॉलोनी में कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित

बाड़मेर, 01 जुलाई। बाडमेर शहर के नेहरू नगर, महावीर नगर एवं रायकालोनी क्षेत्र में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने के मद्देनजर जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
उपखण्ड मजिस्टेªट नीरज मिश्र द्वारा जारी आदेशानुसार बाडमेर शहर के नेहरू नगर (मगाराम पुत्र केवाराम लौहार का मकान एवं आईदान राम पुत्र ढेलाराम लौहार के मकान के बीच की गली स्टेडियम रोड, देवीसिंह पुत्र चन्दनसिंह राजपुत का बाडा एवं प्रतापाराम पुत्र डूंगराराम सुथार के मकान के बीच की गली महावीर फाइनेन्स के आगे की गली से ए.आर. कम्प्युटर दुकान के आगे की गली से मगाराम पुत्र केवाराम के मकान तक), महावीर नगर (नेशनल हाईवे संख्या 68 के सर्विस रोड पर स्थित 80 फीट रोड से गोपालसिह के मकान के आगे तक) एवं रायकॉलोनी ( मुख्य राय कॉलोनी रोड पर रमेश फार्मा से लक्ष्मी डिपार्टमेन्टल स्टोर तक डिवाईडर से दायी तरफ व मोहनलाल पुत्र रामलाल के मकान एवं एस. के. एन्टरप्राईजेज से मनोज छगानी का मकान एवं जूंजाराम जांगिड़ के मकान तक) के क्षेत्र में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के पश्चात वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाडमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 1 जुलाई, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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