बुधवार, 15 अप्रैल 2020

जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक ने लॉकडाउन के तहत विद्युत उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए, मुख्यमंत्री के निर्णय की पालना में दिए निर्देश

बाडमेर, 15 अप्रैल। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक अविनाश सिंघवी ने लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में विद्युत उपभोक्ताओं को राहत पहुुंचाने के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लिए गए निर्णयों की पालना के डिस्कॉम अधिकारियों को निर्देश जारी किए है।
प्रबंध निदेशक ने लॉक डाउन के तहत आपातकालीन सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए विद्युत वितरण निगम जोधपुर 24 घंटे सेवारत है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा उपभोक्ताओं के लिए जो निर्णय लिए गए उनकी शत प्रतिशत पालना के निर्देश दिए गए है। प्रबंध निदेशक ने कहा कि कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए कर्मचारियों को मीटर रीडिंग के लिए भेजना संभव नहीं है, माह अप्रैल 2020 में सभी उपभोक्ताओं को औसत के आधार पर प्रोविजनल बिल जारी किए जा रहें है, जिनके उपयोग, बिल राशि का समायोजन मीटर रीडिंग उपलब्ध होने पर कर दिया जाएगा।
उन्होने बताया कि कृषि उपभोक्ताओं के मार्च 2020 में जारी बिल अप्रैल व मई 2020 में जारी होने वाले बिल की राशि का भुगतान 31 मई 2020 तक स्थगित किया गया है। 31 मई तक भुगतान न करने पर कोई विलम्ब शुल्क नहीं लगेगा, न कनेक्शन काटा जाएगा।
प्रबंध निदेशक ने बताया कि घरेलू श्रेणी के 150 युनिट माह तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के उपयोग माह मार्च-अप्रैल के बिल जो क्रमशरू अप्रैल व मई माह में जारी होंगे उनकी राशि का भुगतान 31 मई 2020 तक स्थगित रहेगा। न तो अवधि के बिलों की राशि 31 मई 2020 तक भुगतान न करने पर कोई विलम्ब शुल्क नहीं लगेगा न ही कनेक्शन कटेगा। उन्होंने बताया कि 150 युनिट माह में अधिक उपभोग वाले उपभोक्त के बिल की राशि में यह छुट नहीं होगी।
प्रबंध निदेशक ने बताया कि लॉकडाउन से मुक्त औद्योगिक व व्यावसायिक (अघरेलू) प्रतिष्ठानों को छोड़कर शेष सभी औद्योगिक व्यावसायिक (अघरेलू) प्रतिष्ठानों के बिल में स्थाई शुल्क की राशि का भुगतान लॉकडाउन अवधि के अनुपात में 31 मई 2020 तक स्थागित रहेगा, यह स्थगित (डेफर्ड) की राशि बिल में अंकित तो होगी, परंतु देय राशि में शामिल नहीं होगी।
प्रबंध निदेशक ने बताया कि कृषि व अघरेलू उपभोक्ता द्वारा माह अप्रैल व मई के बिलों की जितनी राशि का भुगतान माह अप्रैल व मई में जमा करवाया जाएगा उतनी राशि पर 5 प्रतिशत छुट आगामी माह के बिल में समायोजित हो जाएगी। उन्होनें बताया कि एमनेस्टी योजना में कृषि व घरेलू उपभोक्ता जिनमें कनेक्शन 31 मार्च 2019 से पूर्व कटे हुए है, उनके लिए एमनेस्टी योजना 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है। ऐसे उपभोक्ता बिना ब्याज व बिना विलंब शुल्क मूल राशि ऑनलाइन नेट बैंकिग, पेटीएम, अजेजन-पे, जेडीवीवीएनएल कंजूमर एप, बिल डेस्क आदि द्वारा जमा करा सकते है या भुगतान योग्य राशि सहायक अभियंता कार्यालय में दे सकते है।
उपभोक्ताओं को यह सुविधा -
प्रबंध निदेशक ने बताया कि विद्युत कर्मचारियों द्वारा मीटर पठन व वितरण के लिए लॉकडाउन के चलते उपभोक्ता के यहां जाना संभव नहीं हो सकेगा, इससे बिल औसत के आधार पर बना कर ऑनलाइन, एसएमएस से भेजे जाएंगे, जबकि प्रिंटेड प्रति संबंधित एईएन कार्यालय में उपलब्ध रहेगा या निकटतम सब स्टेशन पर रखवा दी जाएगी। इन्होंने बताया कि उपभोक्ता को विकल्प होगा कि वह अपने मीटर की फोटो मय के नंबर खींच कर अपने जोन के संबंधित वरिष्ठ लेखाधिकारी को ई-मेल आईडी या मोबाइल नंबर पर भेजना चाहे तो बिल मीटर रीडिंग के आधार पर बन या ठीक कर भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताय कि बाड़मेर जोन ई-मेल sraobmz@gmail.com मे व मोबाइल नं. 9414031579 पर भेज सकते है। उन्होंनें बताया कि उपभोक्ता जेडीवीवीएनएल कंजूमर एप डाउनलोड कर बिल देख सकते है। डुप्लीकेट कॉपी निकाल सकते है, बिल का भुगतान कर सकते है। 
उन्होंने बताया कि उपभोक्ता जिनके फोन नंबर, ईमेल आईडी विद्युत निगम में रजिस्टर्ड है उन्हें एसएमएस, ईमेल भी भेजा जाएगा। जिसमें बिल की राशि से संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी। उपभोक्ता सेवा केंद्र टोल फ्री नं. 18001806045 या 1920 या 0291-2741912 पर कॉल करके भी अपने बिल की राशि जान सकता है व किसी प्रकार की विद्युत संबंधी  कर सकता है। उपभोक्ता अपने मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी https://bit.ly/3a48mie पर अपडेट कर सकते है व उक्त लिंक पर ईमेल पर आईडी व मोबाइल नंबर होने पर बिल से संबंधित जानकारी ई-मेल व मोबाइल पर भेज दी जाएगी।
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